पटना: बिहार के गृह विभाग के प्रमुख सचिव आमिर सुबहानी ने कोविड-19 के अंतर्गत अनलॉक की अवधि राज्य सरकार की ओर से 6 सितंबर तक लागू की गई है. गृह विभाग ने सब्जी, मांस-मछली की दुकानों को खोलने के संबंध में संशोधन किया है.
आमिर सुबहानी ने जारी किया पत्र
आमिर सुबहानी ने पत्र के जरिए बताया कि 24 अगस्त यानी सोमवार को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. बैठक में निर्णय के अनुसार 25 अगस्त से 6 सितंबर तक राज्य के सभी जिला अनुमंडल प्रखंड मुख्यालयों में सब्जी, मांस-मछली की दुकान सुबह 6 से 11 बजे तक अपराहन और अपराहन 4 बजे से 6:30 बजे तक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए खोलने की अनुमति दी गई है.
दुकान खोलने की अनुमति
इस बैठक में गली-मोहल्ले में ठेला के माध्यम से सब्जी की बिक्री दिन भर बेचने की अनुमति भी प्रदान की गई है. बता दें विगत दिनों में सब्जी, मांस-मछली दुकानदारों पर पाबंदी लगा दी गई थी. विगत दिनों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी. सब्जी विक्रेता और मछली विक्रेता को राज्य सरकार के गृह विभाग ने सुबह-शाम दुकान खोलने की अनुमति प्रदान की है.