पटना: बिहार पुलिस मुख्यालय में तैनात एसडीपीओ अमित शरण के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्देश दिया गया (Order For Action Against SDPO Amit Sharan) है. यह निर्देश बिहार सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. एसडीपीओ अमित शरण पर आरोप है कि उन्होंने 30 अगस्त 2020 से अगस्त 2022 तक पटना सिटी में बतौर एसडीपीओ रहते हुए अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं किया है. अब इन आरोपों को लेकर जांच की जाएगी.
आरोपों पर 15 दिन में जवाब देने के निर्देश: जानकारी के मुताबिक एसडीपीओ अमित शरण ने विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और सुपरविजन व निरीक्षण के कार्य में लापरवाही बरती है. जिस वजह से गृह विभाग ने उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. निर्देश के मुताबिक एसडीपीओ को 15 दिन के अंदर अपना जवाब बिहार सरकार के गृह विभाग के सामने प्रस्तुत करना है. उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी. फिलहाल, संबंधित विभाग को अधिसूचना जारी कर दी गयी है.
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DSP मनोज कुमार सुधांशु निलंबन से मुक्त: वहीं डीएसपी मनोज कुमार सुधांशु को निलंबन से मुक्त कर दिया गया है. उनकी नई पोस्टिंग पुलिस मुख्यालय में दी गयी है. उन पर आरोप था कि वर्ष 2018 में कहलगांव एसडीपीओ रहते हुए थाना में दर्ज कांड संख्या 337 में लापरवाही बरती थी. इस कारण उनको निलंबित कर दिया गया था. उन पर यह भी आरोप था कि पासिंग गिरोह के विरुद्ध दर्ज कांड की जांच उन्हें 28 मई 2018 को सौंपी गई थी लेकिन इसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई. यहां तक उन्होंने इस कांड में जप्त किये गए 50 लाख को छोड़ने के लिए एनओसी जारी कर दिया था.