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पैथोलॉजी लैब के हालात पर हाईकोर्ट ने सभी जिले के सिविल सर्जन से मांगी रिपोर्ट

कोर्ट ने सभी सिविल सर्जनों को बगैर पूरी सुविधाओं के चलने वाले लेबोरेटरीज के संबंध में ब्यौरा तलब किया है. साथ ही कार्रवाई रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश दिया है.

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Published : Jul 2, 2019, 7:20 PM IST

Updated : Jul 2, 2019, 7:54 PM IST

पटना हाई कोर्ट

पटना: राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध रुप और बगैर पूरी सुविधाओं के चल रहे पैथोलॉजी लैब के मामले पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों से कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है.

चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने सभी सिविल सर्जनों को इस तरह से चलने वाले लेबोरेटरीज के संबंध में ब्यौरा तलब किया है. साथ ही कार्रवाई रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश दिया है.

6 सप्ताह बाद फिर होगी सुनवाई
कोर्ट को बताया गया कि पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर इस तरह के लेबोरेटरीज अवैध रुप से चल रहे हैं, जहां न तो बुनियादी सुविधा है और न ही योग्य टेक्नीशियन ही उपलब्ध हैं. 6 सप्ताह बाद इस मामले में फिर सुनवाई की जाएगी.

पटना: राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध रुप और बगैर पूरी सुविधाओं के चल रहे पैथोलॉजी लैब के मामले पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों से कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है.

चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने सभी सिविल सर्जनों को इस तरह से चलने वाले लेबोरेटरीज के संबंध में ब्यौरा तलब किया है. साथ ही कार्रवाई रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश दिया है.

6 सप्ताह बाद फिर होगी सुनवाई
कोर्ट को बताया गया कि पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर इस तरह के लेबोरेटरीज अवैध रुप से चल रहे हैं, जहां न तो बुनियादी सुविधा है और न ही योग्य टेक्नीशियन ही उपलब्ध हैं. 6 सप्ताह बाद इस मामले में फिर सुनवाई की जाएगी.

[02/07, 15:46] Anand Verma: राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध रुप और बगैर पूरी सुबिधाओं के चल रहे पैथोलोजिक लेबोरेटरीज के मामलें पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी जिलों के सिविल सर्जनों से कार्रवाई रिपोर्ट तलब किया हैं।चीफ़ जस्टिस ए पी शाही की खंडपीठ ने इस मामलें में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की।कोर्ट ने सभी सिविल सर्जनों को इस तरह से चलने वाले लेबोरेटरीज के संबंध में ब्यौरा तलब किया है।साथ ही कार्रवाई रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश दिया है ।कोर्ट को बताया गया कि पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर इस तरह के लेबोरेटरीज अवैध रुप से चल रहे हैं,जहाँ न तो बुनियादी सुविधा हैं,न ही योग्य techanician ही उपलब्ध  हैं।6 सप्ताह बाद मामलें पटना  फिर सुनवाई की जाएगी ।
[02/07, 15:46] Anand Verma: Slug. Conditions of pathological laboratories.
Last Updated : Jul 2, 2019, 7:54 PM IST
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