पटना: पिछले साल सितंबर में हाई कोर्ट ने पटना शहर में अतिक्रमण हटाने का आदेश पटना नगर निगम को दिया था. वर्षों से काबिज स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण को हटाने के लिए ट्रेनिंग की भी बात कही गई थी. लेकिन नगर निगम की टीम अतिक्रमणकारियों को हटा पाने में नाकाम साबित हो रही है.
पुलिस और प्रशासन को भी विशेष ट्रेनिंग देने की बात
दरअसल, कोर्ट ने सड़कों पर अतिक्रमण कर कारोबार चलाने की परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन को भी विशेष ट्रेनिंग देने की बातें कही थी. ताकि फुटपाथ और सड़क पर दोबारा अतिक्रमण फिर से काबीज ना हो.
पटना शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान
हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद पटना नगर निगम के द्वारा पूरे पटना शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. गली और मोहल्ले, चौक-चौराहों पर वर्षों से काबिज स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण को पटना नगर निगम के टीम द्वारा ध्वस्त किया गया था. लेकिन कुछ महीनों के बाद ही पटना के हर चौक चौराहों में एक बार फिर से अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो गया है.
हाई कोर्ट के आदेश का बनाया मजाक
कुल मिलाकर कहें तो स्थिति जस की तस फिर से हो गयी है. ऐसे में सवाल उठता है कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका क्या सिर्फ पालन कुछ दिन के लिए ही किया गया.