पटना: राजधानी में जलजमाव से हुई परेशानियों पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. हाइकोर्ट के एक अधिवक्ता की ओर से याचिका दायर की गई थी .जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने ड्रेनेज सिस्टम के फेल होने को गंभीरता से लिया है और मामले की मॉनेटरिंग करने का आदेश दिया है. अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी.
बता दें कि पटना में बीते दिनों हुई बारिश के कारण शहर के कई इलाके जलमग्न हो गये थे. हालांकि अभी भी ऐसे कुछ इलाके हैं जहां जलजमाव की स्थिति बनी हुई है. कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं. राजधानी में डेंगू से अबतक एक हजार से ज्यादा मरीज पाए गये हैं.
15 जिलों में मिलेगी सहायता राशि
बाढ़ से जूझ रहे बिहार के लोगों के लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है. जल जमाव पर मुख्यमंत्री की हाई लेवल मीटिंग में फैसला लिया गया कि बाढ़ प्रभावित 15 जिलों के लोगों को सरकार 6000 रुपये प्रति परिवार देगी. पटना, भोजपुर, भागलपुर, नवादा, नालंदा, खगड़िया, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर, बक्सर, कटिहार, जहानाबाद, अरवल, पूर्णिया के लोगों को पीएमएफ प्रणाली के जरिए राशि दी जाएगी.