ETV Bharat / state

विष्णुपद मंदिर मामले में HC ने गया DM और मंदिर प्रबंधन से मांगा जवाब - बाला जी मंदिर

पटना हाईकोर्ट ने विष्णुपद मंदिर के मामले पर गया के डीएम और विष्णुपद प्रबंधन को भी जवाब देने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई सिंतबर के पहले सप्ताह में होगी.

patna high court
patna high court
author img

By

Published : Aug 25, 2020, 2:32 PM IST

पटनाः गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए जवाब-तलब किया. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर यह सुनवाई की.

प्रबंधन के लिए बोर्ड के गठन की मांग
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए गया के डीएम और विष्णुपद प्रबंधन को भी जवाब देने का निर्देश दिया है. दायर जनहित याचिका में मांग की गई है कि राज्य सरकार इस मंदिर को अपने नियंत्रण में लेकर इसके प्रबंधन के लिए बोर्ड का गठन करे. जैसे कि माता वैष्णो देवी या बाला जी मंदिर में किया जाता है.

भगवान विष्णु का विख्यात मन्दिर
गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि विष्णुपद मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया जाए क्योंकि ये निजी संपत्ति नहीं है. मामले पर अगली सुनवाई सिंतबर के पहले सप्ताह में की जाएगी. दरअसल, गया का विष्णुपद भगवान विष्णु का विख्यात मन्दिर है. जहां हर साल बड़ी संख्या में हिन्दू तीर्थ करने आते हैं.

17 अगस्त को हुई थी सुनवाई
बता दें कि इससे पहले भी विष्णुपद मंदिर की स्थिति और विकास के मामले पर 17 अगस्त को चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की थी. कोर्ट ने मंदिर की सही तरीके से देखभाल करने की व्यवस्था पर राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड से पूरी जानकारी मांगी थी.

पटनाः गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए जवाब-तलब किया. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर यह सुनवाई की.

प्रबंधन के लिए बोर्ड के गठन की मांग
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए गया के डीएम और विष्णुपद प्रबंधन को भी जवाब देने का निर्देश दिया है. दायर जनहित याचिका में मांग की गई है कि राज्य सरकार इस मंदिर को अपने नियंत्रण में लेकर इसके प्रबंधन के लिए बोर्ड का गठन करे. जैसे कि माता वैष्णो देवी या बाला जी मंदिर में किया जाता है.

भगवान विष्णु का विख्यात मन्दिर
गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि विष्णुपद मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया जाए क्योंकि ये निजी संपत्ति नहीं है. मामले पर अगली सुनवाई सिंतबर के पहले सप्ताह में की जाएगी. दरअसल, गया का विष्णुपद भगवान विष्णु का विख्यात मन्दिर है. जहां हर साल बड़ी संख्या में हिन्दू तीर्थ करने आते हैं.

17 अगस्त को हुई थी सुनवाई
बता दें कि इससे पहले भी विष्णुपद मंदिर की स्थिति और विकास के मामले पर 17 अगस्त को चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की थी. कोर्ट ने मंदिर की सही तरीके से देखभाल करने की व्यवस्था पर राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड से पूरी जानकारी मांगी थी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.