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पटना HC में कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था और वैक्सीनेशन के मुद्दे पर सुनवाई - bihar corona update

बिहार में कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर सरकार की व्यवस्था और 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन लगाने की व्यवस्था पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान बिहार में वैक्सीनेशन की व्यवस्था और कोविड अस्पतालों की विस्तृत जानकारी नहीं देने पर कोर्ट ने असंतोष जताया. साथ ही इस मामले पर अगली सुनवाई 12 मई को होगी.

Hearing on the issue Corona patients treatment and vaccination of people in Patna high court
Hearing on the issue Corona patients treatment and vaccination of people in Patna high court
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Published : May 10, 2021, 5:01 PM IST

पटना: बिहार में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के कारण 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है. वहीं, राज्य में कोरोना महामारी की गंभीर स्थिति पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की है.

ये भी पढ़ें- मुखिया और पुलिस से परेशान पिता-पुत्र पहुंचे हाईकोर्ट, CBI जांच की लगाई गुहार

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को बताने को कहा कि बिहार के लिए कितना वैक्सीन की व्यवस्था की गई है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को युवा आबादी को देखते हुए केंद्र सरकार से अधिक वैक्सीन मांगने को कहा. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार के हलफनामा पर असंतोष जताया.

कोविड अस्पतालों की नहीं दी गई विस्तृत जानकारी
बता दें कि राज्य सरकार की ओर से जो कोर्ट को ब्यौरा दिया गया था, उसमें जिलों के कोविड अस्पतालों की विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी. साथ ही कोर्ट के बताया गया कि कोविड की जांच आरटीपीसीआर की रिपोर्ट देने में काफी देरी होती है. वहीं, मनमाना पैसा वसूला जा रहा है.

अगली सुनवाई 12 मई को
इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की उपलब्धता का विस्तृत ब्यौरा देने को कहा. साथ ही राज्य सरकार को ये बताने को कहा है कि डॉक्टर, नर्सों और मेडिकल स्टाफ की बहाली के लिए क्या करवायी हो रही है. इसके अलावा कोर्ट ने जांच रिपोर्ट के मामले में भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इन सभी मामले पर अगली सुनवाई 12 मई को होगी.

पटना: बिहार में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के कारण 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है. वहीं, राज्य में कोरोना महामारी की गंभीर स्थिति पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की है.

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चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को बताने को कहा कि बिहार के लिए कितना वैक्सीन की व्यवस्था की गई है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को युवा आबादी को देखते हुए केंद्र सरकार से अधिक वैक्सीन मांगने को कहा. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार के हलफनामा पर असंतोष जताया.

कोविड अस्पतालों की नहीं दी गई विस्तृत जानकारी
बता दें कि राज्य सरकार की ओर से जो कोर्ट को ब्यौरा दिया गया था, उसमें जिलों के कोविड अस्पतालों की विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी. साथ ही कोर्ट के बताया गया कि कोविड की जांच आरटीपीसीआर की रिपोर्ट देने में काफी देरी होती है. वहीं, मनमाना पैसा वसूला जा रहा है.

अगली सुनवाई 12 मई को
इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की उपलब्धता का विस्तृत ब्यौरा देने को कहा. साथ ही राज्य सरकार को ये बताने को कहा है कि डॉक्टर, नर्सों और मेडिकल स्टाफ की बहाली के लिए क्या करवायी हो रही है. इसके अलावा कोर्ट ने जांच रिपोर्ट के मामले में भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इन सभी मामले पर अगली सुनवाई 12 मई को होगी.

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