पटनाः तकरीबन सवा लाख शिक्षक नियोजन मामले ( Teacher Reinstatement Case ) की सुनवाई शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट ( Patna High Court) में होगी. बिहार सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने चीफ जस्टिस से ब्लाइंड केस की सुनवाई करने का अनुरोध किया था. ताकि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया फिर से शुरू की जा सके.
दरअसल, नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन याचिका ( Petition ) पर ही पटना हाईकोर्ट ने पिछले साल बिहार में चल रहे छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया पर रोक लगा दिया था. शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन करने वाले लाखों शिक्षक लंबे समय से सरकार से यह मांग कर रहे थे कि वह पटना हाईकोर्ट में इस केस की मेंशनिंग कराएं. ताकि जल्द से जल्द सुनवाई हो.
एडवोकेट जनरल ने किया था सुनवाई का अनुरोध
एक दिन पहले ही ईटीवी भारत ने यह खबर दिखाई थी कि बिहार सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने चीफ जस्टिस से ब्लाइंड केस की सुनवाई करने का अनुरोध किया है. ताकि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जा सके. आज पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में अब इस केस संख्या 4975/2020 को 28 मई को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है.
ये भी पढ़ेंः बिहार के सभी अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई
शिक्षक अभ्यर्थियों की जगी उम्मीद
शिक्षक अभ्यर्थियों ने उम्मीद जताई है कि पटना हाईकोर्ट में जब सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया जाएगा कि वह ब्लाइंड फेडरेशन की मांग मानने के लिए तैयार है, तब पटना हाईकोर्ट नियोजन की प्रक्रिया पर लगे स्टे ऑर्डर को हटा देगा. इसके बाद नियोजन की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी. बिहार में छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया के तहत करीब 1,21,000 प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों पर शिक्षक बनने का मौका मिल सकेगा.