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शिक्षक पात्रता परीक्षा के मामले में HC ने बोर्ड को ओएमआर शीट नष्ट नहीं करने का दिया निर्देश

पंकज कुमार सिंह और अन्य लोगों ने बोर्ड के नए सिरे से परीक्षा लेने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर कराई थी. कोर्ट ने सभी पक्षों को कागजात के आदान प्रदान के लिए दो दिनों की मोहलत दी है.

Patna
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Published : Jun 4, 2020, 3:28 PM IST

पटनाः बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. याचिका पर जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने सुनवाई करते हुए बोर्ड को ओएमआर शीट नष्ट नहीं करने का निर्देश दिया है.

शिक्षक पात्रता परीक्षा
बोर्ड की ओर से कोर्ट को बताया गया कि तीन महीने बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा को नए सिरे से लेने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस रिट की प्रति उन्हें नहीं मिली है.

6 जून को अगली सुनवाई
पंकज कुमार सिंह और अन्य लोगों ने बोर्ड के नए सिरे से परीक्षा लेने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर कराई थी. कोर्ट ने सभी पक्षों को कागजात के आदान प्रदान के लिए दो दिनों की मोहलत दी है. इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जून को होगी.

पटनाः बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. याचिका पर जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने सुनवाई करते हुए बोर्ड को ओएमआर शीट नष्ट नहीं करने का निर्देश दिया है.

शिक्षक पात्रता परीक्षा
बोर्ड की ओर से कोर्ट को बताया गया कि तीन महीने बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा को नए सिरे से लेने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस रिट की प्रति उन्हें नहीं मिली है.

6 जून को अगली सुनवाई
पंकज कुमार सिंह और अन्य लोगों ने बोर्ड के नए सिरे से परीक्षा लेने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर कराई थी. कोर्ट ने सभी पक्षों को कागजात के आदान प्रदान के लिए दो दिनों की मोहलत दी है. इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जून को होगी.

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