पटनाः पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी के प्रभाव को लेकर दायर जनहित याचिकाओं शनिवार को सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खण्डपीठ ने जनहित मामलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी जरूरतमंद का इलाज करने में प्राइवेट अस्पताल नाकाम रहा, तो ये मौलिक अधिकार का हनन होगा.
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कर्तव्य पालन करने की जरूत
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने लॉकडाउन लागू किया है. ऐसी स्थिति में सूबे के सरकारी स्वास्थ्यकर्मियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने की जरूरत है. कोरोना के खिलाफ इस जंग में राज्य के प्राइवेट अस्पतालों को भी लोगों के जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकारों का पालन करना होगा.
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जब्त सिलेंडरों को रिलीज करने का आदेश
हाईकोर्ट ने राज्य के तमाम सम्बन्धित अदालतों को कालाबाजारी के क्रम में जब्त किए गए ऑक्सीजन सिलेंडरों को कानूनी प्रक्रिया के तहत रिलीज करने का आदेश पारित करने का आदेश दिया है. इस दौरान कानूनी प्रकिया को पूरा करने चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने कहा कि इन सिलेंडरों के इस्तेमाल से लोगों की जान बच सकती है.