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रांची हाईकोर्ट में प्रभुनाथ सिंह की याचिका पर फैसला टला, 3 मार्च की अगली तारीख तय - प्रभुनाथ सिंह

पूर्व सांसद सह विधायक हत्या मामले में सजायाफ्ता प्रभुनाथ सिंह के भाग्य का फैसला सोमवार को टल गया. अब 3 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में पूर्व सांसद की अपील याचिका पर फैसला टल गई है.

प्रभुनाथ सिंह
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Published : Feb 24, 2020, 4:37 PM IST

पटना/रांची: बिहार से राजद के पूर्व सांसद सह विधायक हत्या मामले में सजायाफ्ता प्रभुनाथ सिंह के भाग्य का फैसला सोमवार को टल गया. अब 3 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में पूर्व सांसद की अपील याचिका पर फैसला टल गया है. पूर्व सांसद की ओर से दायर अपील याचिका पर सोमवार को फैसला आना था, लेकिन तकनीकी कारणों से अदालत में फैसला नहीं सुनाया जा सका.

3 मार्च को सुनाया जाएगा फैसला
पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की ओर से अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने बताया कि पूर्व सांसद को विधायक अशोक सिंह की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है. वर्तमान में पूर्व सांसद हजारीबाग जेल में बंद हैं. पूर्व सांसद ने हजारीबाग की निचली अदालत की ओर से दी गई आजीवन कारावास सजा के विरोध में हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की है. उसी अपील याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई पूरी कर ली गई थी. फैसले की तिथि मुकर्रर की गई थी, लेकिन किसी तकनीकी कारण से आज फैसला नहीं सुनाया जा सका. हालांकि फैसला सुनाने की अगली तिथि 3 मार्च तय की गई है.

निचली अदालत ने सुनाई है आजीवन करावास की सजा
बता दें कि विधायक अशोक सिंह की हत्या मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह सहित अन्य दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है. सांसद पर आरोप था कि वे पटना में विधायक अशोक सिंह की बम फेंककर हत्या की थी. विधायक की पत्नी की गुहार पर केस को पटना से हजारीबाग स्थानांतरित किया गया था. हजारीबाग की निचली अदालत की सुनवाई के उपरांत पूर्व सांसद सहित दो और अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है.

पटना/रांची: बिहार से राजद के पूर्व सांसद सह विधायक हत्या मामले में सजायाफ्ता प्रभुनाथ सिंह के भाग्य का फैसला सोमवार को टल गया. अब 3 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में पूर्व सांसद की अपील याचिका पर फैसला टल गया है. पूर्व सांसद की ओर से दायर अपील याचिका पर सोमवार को फैसला आना था, लेकिन तकनीकी कारणों से अदालत में फैसला नहीं सुनाया जा सका.

3 मार्च को सुनाया जाएगा फैसला
पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की ओर से अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने बताया कि पूर्व सांसद को विधायक अशोक सिंह की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है. वर्तमान में पूर्व सांसद हजारीबाग जेल में बंद हैं. पूर्व सांसद ने हजारीबाग की निचली अदालत की ओर से दी गई आजीवन कारावास सजा के विरोध में हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की है. उसी अपील याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई पूरी कर ली गई थी. फैसले की तिथि मुकर्रर की गई थी, लेकिन किसी तकनीकी कारण से आज फैसला नहीं सुनाया जा सका. हालांकि फैसला सुनाने की अगली तिथि 3 मार्च तय की गई है.

निचली अदालत ने सुनाई है आजीवन करावास की सजा
बता दें कि विधायक अशोक सिंह की हत्या मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह सहित अन्य दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है. सांसद पर आरोप था कि वे पटना में विधायक अशोक सिंह की बम फेंककर हत्या की थी. विधायक की पत्नी की गुहार पर केस को पटना से हजारीबाग स्थानांतरित किया गया था. हजारीबाग की निचली अदालत की सुनवाई के उपरांत पूर्व सांसद सहित दो और अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है.

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