पटनाः राज्य में बन रहे विभिन्न नेशनल हाईवे की प्रगति कार्य संबंधी मामलों पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने समीक्षा की. एनएच-31 (NH 31 Construction) सहित अन्य नेशनल हाईवे संबंधी मामलों पर चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच में वर्चुअल माध्यम से सुनवाई हुई. एनएच-31 के मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि किशनगंज में दूसरा फ्लाई ओवर का काम लगभग पूरा हो गया है, जिसे आगामी 30 अप्रैल तक चालू करने की संभावना है. इस मामलें को पटना हाईकोर्ट ने निष्पादित कर दिया.
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एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी को इस मामले में 10 मई, 2022 तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है. एक अन्य मामलें में एनएच-327 ई गोलगटिया-बहादुरगंज सेक्शन के बारे में बताया गया है कि इसमें दो पैकेज हैं. पहले में 92 फीसदी भूमि उपलब्ध हो गया है, वहीं, दूसरे में 83 फीसदी भूमि मिल गया है.
इस मामले में एनएचएआई द्वारा 15 दिनों में पैसा जमा कर दिया जाएगा, इसके बाद 30 दिनों में अररिया और किशनगंज के जिलाधिकारी और डीएलएओ पैसों का बंटवारा करेंगे. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच-227 जे, 227 एल, 527 ए और 327 ई, 140 किलोमीटर में फैले उमागांव के रोड के बारे में जानकारी दी गई कि इसमें 5 पैकेज शामिल हैं.
मधुबनी के डीएम को सक्रिय रूप से कार्रवाई करते हुए कैम्प लगाकर पैसा बांटने को कहा गया है. भू मालिकों द्वारा पैसा नहीं लेने की स्थिति में यह कहा गया है कि इस पैसे को जिला जज के खाते में जमा करवा दें. मधुबनी के एक पैकेज को लेकर कहा गया है कि एनएचएआई द्वारा 97.23 करोड़ रुपये जमा करवा दिए गए हैं.
मधुबनी के डीएम और डीएलएओ को पैसों को बांटने को कहा गया है. इसको लेकर एनएचएआई जल्द टेंडर निकालेगा. मधुबनी और दरभंगा के जिलाधिकारी को कैम्प लगाकर 91 करोड़ जमा राशि को जल्द बंटवारा करने को कहा गया है. सुपौल और सहरसा के लिए 91.4 करोड़ रुपये जमा हैं. 5.5 करोड़ रुपये बांट दिए गए हैं. शेष राशि को सहरसा और सुपौल के जिलाधिकारी को बांटने को कहा गया है.
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एनएच-527 ए उमागांव सहरसा के बारे में बताया गया है कि इसमें 4 पैकेज हैं. जिसमें कोसी ब्रिज लगभग बनकर तैयार है. अप्रोच रोड का काम बाकी है. इस मामले में एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी को मधुबनी और सुपौल के जिलाधिकारी को सूचित करने को कहा गया है ताकि यदि और जमीन के अधिग्रहण करने की जरूरत हो तो आगे की कार्रवाई की जा सके.
राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने बताया कि कोर्ट ने सुपौल और मधुबनी के जिलाधिकारी और एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है. इन मामलों पर आगे सुनवाई की जाएगी.
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