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Patna High Court News : विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के बहाली मामले में सुनवाई,'शिक्षा की उपेक्षा करना संवेदनहीनता' - ईटीवी भारत न्यूज

पटना हाईकोर्ट ने राज्य के निःशक्त बच्चों के लिए बने विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के मामले में कड़ी नाराजगी जाहिर की. कार्यवाहक चीफ जस्टिस सी एस सिंह (Acting Chief Justice C S Singh) की खंडपीठ ने कहा कि इनके शिक्षा की उपेक्षा करना संवेदनहीनता प्रदर्शित करता है. पढे़ं पूरी खबर...

Patna High Court News
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Published : Feb 14, 2023, 8:10 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के निःशक्त बच्चों के (Patna High Court News) लिए बने विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के मामले पर सुनवाई करते हुए स्थिति पर सख्त नाराजगी जाहिर की है. एक्टिंग चीफ जस्टिस सी एस सिंह की खंडपीठ ने कहा कि इनके शिक्षा की उपेक्षा करना संवेदनहीनता प्रदर्शित करता है. कोर्ट ने इस बात को बहुत गम्भीरता से लिया है.

ये भी पढ़ें- Patna High Court: जस्टिस के विनोद चंद्रन होंगे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की अनुशंसा

शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के मामले में सुनवाई : पटना के कदमकुआं स्थित दिव्यांग (नेत्रहीन) स्कूल में मात्र एक शिक्षक हैं. वह भी संगीत शिक्षक हैं. जबकि वहां स्कूल में शिक्षकों के स्वीकृत पद ग्यारह है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में दिन-प्रतिदिन सुनवाई होगी. इससे पहले इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्टाफ सेलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाने का निर्देश दिया था.

कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार : याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वृषकेतु शरण पांडेय ने कोर्ट को बताया कि 2014 में विज्ञापित पदों पर अब तक नहीं भरा जा सका है. यह अपने आप में राज्य का उदासीन रवैया दर्शाता है. गौरतलब है कि इस मामले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने हलफनामा दायर कर बताया था कि निःशक्त बच्चों से जुड़ी सभी परियोजनाएं तीन महीनों के भीतर कार्यरत हो जाएंगे. इस पर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को हलफनामा दायर कर अपनी कार्य परियोजना बताने के लिए कहा था. इस मामले की अगली सुनवाई 15फरवरी, 2023 को होगी.

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पटना: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के निःशक्त बच्चों के (Patna High Court News) लिए बने विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के मामले पर सुनवाई करते हुए स्थिति पर सख्त नाराजगी जाहिर की है. एक्टिंग चीफ जस्टिस सी एस सिंह की खंडपीठ ने कहा कि इनके शिक्षा की उपेक्षा करना संवेदनहीनता प्रदर्शित करता है. कोर्ट ने इस बात को बहुत गम्भीरता से लिया है.

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शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के मामले में सुनवाई : पटना के कदमकुआं स्थित दिव्यांग (नेत्रहीन) स्कूल में मात्र एक शिक्षक हैं. वह भी संगीत शिक्षक हैं. जबकि वहां स्कूल में शिक्षकों के स्वीकृत पद ग्यारह है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में दिन-प्रतिदिन सुनवाई होगी. इससे पहले इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्टाफ सेलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाने का निर्देश दिया था.

कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार : याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वृषकेतु शरण पांडेय ने कोर्ट को बताया कि 2014 में विज्ञापित पदों पर अब तक नहीं भरा जा सका है. यह अपने आप में राज्य का उदासीन रवैया दर्शाता है. गौरतलब है कि इस मामले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने हलफनामा दायर कर बताया था कि निःशक्त बच्चों से जुड़ी सभी परियोजनाएं तीन महीनों के भीतर कार्यरत हो जाएंगे. इस पर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को हलफनामा दायर कर अपनी कार्य परियोजना बताने के लिए कहा था. इस मामले की अगली सुनवाई 15फरवरी, 2023 को होगी.

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