पटना : पटना हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्य ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कम दर पर काम करने वाले ठेकेदार को नहीं देकर ज्यादा दर पर काम कराने के लिए निकाले गए नए टेंडर को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस पीबी बजनथ्री व जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निकाले गए टेंडर पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही नए टेंडर पर होगा काम : कोर्ट ने रोहन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर रजनीश त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब कम दर पर कोई भी ठेकेदार काम करने के लिए तैयार हैं, तो ज्यादा दर पर काम कराने के लिए नए टेंडर को निकालने की क्या आवश्यकता थी. कोर्ट ने सरकार को स्पष्ट कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही नए टेंडर पर कोई भी कार्रवाई शुरू की जाएगी.
याचिकाकर्ता ने सबसे कम दर का भरा था टेंडर : याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभात रंजन द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पूरे बिहार में प्रधानमंत्री सड़क कार्य योजना के अंतर्गत कार्य करने के लिए पूर्व में टेंडर निकाला गया था. टेंडर में कई लोगों ने हिस्सा भी लिया था. बीड खुलने के बाद पता चला कि याचिकाकर्ता ने सबसे कम दर में काम करने के लिए अपना टेंडर दिया है. कम दाम पर काम करने का टेंडर देने के बाद भी जब याचिकाकर्ता को टेंडर नहीं दिया गया, बल्कि उस टेंडर को निरस्त कर दिया गया.
कम दर होने पर भी नहीं मिला काम : याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया कि टेंडर का दर सबसे कम होने के बाद भी, उसे काम करने की अनुमति नहीं दी गई और नया टेंडर निकाल दिया गया. इसी मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है. इस मामले पर आगे भी सुनवाई की जाएगी.