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पटना हाईकोर्ट में फाल्गु नदी प्रदूषित होने के मामले पर सुनवाई टली.. 25 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

पटना हाईकोर्ट में फाल्गु नदी प्रदूषित होने के मामलें पर सुनवाई एक दिन के लिए टल गई. इस मामले में अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी. पढ़ें पूरी खबर..

पटना हाईकोर्ट
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Published : Aug 24, 2022, 11:08 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने गया के ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर से सटे फाल्गु नदी प्रदूषित होने के मामले पर सुनवाई एक दिन के लिए टल गई. 25 अगस्त को अगली सुनवाई होगी. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ इस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि बूडको ने वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हेतु चुनी हुई कम्पनी से एग्रीमेंट 11 अगस्त, 2022 को किया जा चुका है.

ये भी पढ़ें-पटना HC में अभियुक्तों को पकड़ने के लिए याचिका.. मुजफ्फरपुर पुलिस पर भी कार्रवाई की मांग

फाल्गु नदी प्रदूषित होने के मामलें पर सुनवाई: कोर्ट को बताया गया था कि एग्रीमेंट में ये तय हुआ है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम तीन महीने में पूरा हो जाएगा. इस पर कोर्ट ने निर्माण कंपनी को इस सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. ये जनहित याचिका गौरव कुमार सिंह की ओर से दायर की गई थी. पहले की सुनवाई में कोर्ट ने बुडको से यह भी कहा कि यदि वह चुनिंदा कम्पनी के काम करने से संतुष्ट है, तो अग्रीमेंट की प्रक्रिया जल्द पूरा करे.

25 अगस्त को होगी सुनवाई: कोर्ट ने ये भी चेतावनी दी थी कि ऐसा न करने पर बूडको के एमडी के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी और उन पर अवमानना की कार्यवाही चलाई जा सकती है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि ऐतिहासिक फाल्गु नदी कचरे से भर रही है. उन्होंने बताया कि पूरे गया शहर की गन्दगी और कचडा फल्गु नदी में जाता है, जिस कारण नदी का पानी काफी प्रदूषित हो गया है. ऐतिहासिक महत्व वाले इस महान शहर को पर्यटकों के लिए एक यादगार यात्रा बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करने होंगे. इस मामलें पर अगली सुनवाई 25 अगस्त, 2022 को होगी.

ये भी पढ़ें- एयरपोर्ट मामले में पटना HC में सुनवाई.. सरकार ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को लेकर स्थिति स्पष्ट करे

पटना: पटना हाईकोर्ट ने गया के ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर से सटे फाल्गु नदी प्रदूषित होने के मामले पर सुनवाई एक दिन के लिए टल गई. 25 अगस्त को अगली सुनवाई होगी. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ इस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि बूडको ने वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हेतु चुनी हुई कम्पनी से एग्रीमेंट 11 अगस्त, 2022 को किया जा चुका है.

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फाल्गु नदी प्रदूषित होने के मामलें पर सुनवाई: कोर्ट को बताया गया था कि एग्रीमेंट में ये तय हुआ है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम तीन महीने में पूरा हो जाएगा. इस पर कोर्ट ने निर्माण कंपनी को इस सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. ये जनहित याचिका गौरव कुमार सिंह की ओर से दायर की गई थी. पहले की सुनवाई में कोर्ट ने बुडको से यह भी कहा कि यदि वह चुनिंदा कम्पनी के काम करने से संतुष्ट है, तो अग्रीमेंट की प्रक्रिया जल्द पूरा करे.

25 अगस्त को होगी सुनवाई: कोर्ट ने ये भी चेतावनी दी थी कि ऐसा न करने पर बूडको के एमडी के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी और उन पर अवमानना की कार्यवाही चलाई जा सकती है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि ऐतिहासिक फाल्गु नदी कचरे से भर रही है. उन्होंने बताया कि पूरे गया शहर की गन्दगी और कचडा फल्गु नदी में जाता है, जिस कारण नदी का पानी काफी प्रदूषित हो गया है. ऐतिहासिक महत्व वाले इस महान शहर को पर्यटकों के लिए एक यादगार यात्रा बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करने होंगे. इस मामलें पर अगली सुनवाई 25 अगस्त, 2022 को होगी.

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