ETV Bharat / state

Patna High Court ने मुजफ्फरपुर एसएसपी को किया तलब, छात्रा के अपहरण से जुड़ा है मामला

Girl Kidnap In Muzaffarpur : पटना उच्च न्यायालय ने मुजफ्फरपुर एसएसपी को तलब किया है. दरअसल, छात्रा अपहरण कांड में उचित कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट नाराज है. पढ़ें पूरी खबर.

Patna High Court Etv Bharat
Patna High Court Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Nov 10, 2023, 6:12 PM IST

पटना : पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर की छात्रा के अपहरण मामले में सुनवाई की. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने इस मामले में कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश का पालन नहीं किये जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए एसएसपी मुजफ्फरपुर को अगली सुनवाई में तलब किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 24 नवंबर 2023 को होगी.

अब तक नहीं हुई है ठोस कार्रवाई : पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट में बताया कि अपहरण कांड पिछले वर्ष दिसंबर माह में हुआ था. लगभग साल भर होने के बाद भी अब तक न तो उस लड़की की बरामदगी हुई और न ही पुलिस ने ठोस कार्रवाई की. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जो एसएसपी मुजफ्फरपुर को निर्देश दिया था, उसका पालन नहीं किया गया.

पुलिस पर HC ने की थी सख्त टिप्पणी : गौरतलब है कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पुलिस के रवैये और क्रियाकलापों पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि पुलिस, बिहार के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में नाकामयाब रही है. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि ये मामला बहुत गंभीर है. तभी कोर्ट ने कहा था कि इस केस को प्रत्येक शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी.

12 दिसंबर 2022 को हुआ था अपहरण : कोर्ट ने साइबर क्राइम एसपी तथा मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी को मिलकर इस केस की समीक्षा करने की बात कही थी. इस केस के लिए एक नई एसआईटी के गठन करने की बात कही थी. बता दें कि मुजफ्फरपुर में छात्रा का अपहरण भगवान पुर चौक से गत वर्ष 12 दिसम्बर को हो गया था. साहेबगंज कॉलेज से सेवानिवृत्त हुये अपहृत लड़की के नाना ने मुज्जफरपुर के सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई. जिसके बाद कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट का रुख किया.

ये भी पढ़ें :-

'लोगों को सुरक्षा देने में नाकामयाब है बिहार पुलिस', Patna High Court की तल्ख टिप्पणी

पटना : पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर की छात्रा के अपहरण मामले में सुनवाई की. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने इस मामले में कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश का पालन नहीं किये जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए एसएसपी मुजफ्फरपुर को अगली सुनवाई में तलब किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 24 नवंबर 2023 को होगी.

अब तक नहीं हुई है ठोस कार्रवाई : पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट में बताया कि अपहरण कांड पिछले वर्ष दिसंबर माह में हुआ था. लगभग साल भर होने के बाद भी अब तक न तो उस लड़की की बरामदगी हुई और न ही पुलिस ने ठोस कार्रवाई की. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जो एसएसपी मुजफ्फरपुर को निर्देश दिया था, उसका पालन नहीं किया गया.

पुलिस पर HC ने की थी सख्त टिप्पणी : गौरतलब है कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पुलिस के रवैये और क्रियाकलापों पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि पुलिस, बिहार के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में नाकामयाब रही है. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि ये मामला बहुत गंभीर है. तभी कोर्ट ने कहा था कि इस केस को प्रत्येक शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी.

12 दिसंबर 2022 को हुआ था अपहरण : कोर्ट ने साइबर क्राइम एसपी तथा मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी को मिलकर इस केस की समीक्षा करने की बात कही थी. इस केस के लिए एक नई एसआईटी के गठन करने की बात कही थी. बता दें कि मुजफ्फरपुर में छात्रा का अपहरण भगवान पुर चौक से गत वर्ष 12 दिसम्बर को हो गया था. साहेबगंज कॉलेज से सेवानिवृत्त हुये अपहृत लड़की के नाना ने मुज्जफरपुर के सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई. जिसके बाद कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट का रुख किया.

ये भी पढ़ें :-

'लोगों को सुरक्षा देने में नाकामयाब है बिहार पुलिस', Patna High Court की तल्ख टिप्पणी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.