पटना: राज्य के उत्पाद कोर्ट के बुनियादी सुविधाओं के विकास के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. जस्टिस राजन गुप्ता (Justice Rajan Gupta) की खंडपीठ ने इस मामले पर की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा राज्य सरकार को अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया है. पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने राज्य सरकार को उत्पाद कोर्ट के लिए बुनियादी सुविधाओं के संबंध में विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए जानना चाहा था कि इस मामले में विलम्ब क्यों हो रहा है.
उत्पाद कोर्ट के लिए अलग भवन की व्यवस्था पर कोर्ट ने पूछा सवाल: कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा था कि सीबीआई, श्रम न्यायलयों व अन्य कोर्ट के लिए अलग अलग भवन की व्यवस्था है तो उत्पाद कोर्ट के लिए अलग भवन की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है. महाधिकवक्ता ललिता किशोर ने राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया था कि सभी 74 उत्पाद कोर्ट के लिए जजों की बहाली हो चुकी है. साथ ही 666 सहायक कर्मचारियों की बहाली के लिए स्वीकृति दे दी गई है.
सरकार को तीन सप्ताह का समय: उन्होंने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार इन उत्पाद कोर्ट के सही ढंग से संचालन के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है. उन्होंने सभी मुद्दों पर जवाब देने के लिए कोर्ट से और समय की मांग की है. इस मामले पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी.
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