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फ्रेजर रोड स्थित तंदूर हट खाली कराने के मामले में HC में सुनवाई, पटना डीएम-एसपी किये गये तलब

Patna High Court ने राजधानी पटना में फ्रेजर रोड स्थित तंदूर हट को अवैध रूप से खाली कराने व तोड़े जाने वाले मामले में सुनवाई हुई. मामले पर अगली सुनवाई आगामी 1 दिसंबर 2022 को की जाएगी. पढ़ें पूरी खबर..

Patna High Court
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Published : Nov 29, 2022, 6:58 PM IST

पटनाः राजधानी पटना के फ्रेजर रोड स्थित तंदूर हट को अवैध रूप से खाली कराने व तोड़े जाने पर पटना हाईकोर्ट (Illegal Eviction And Demolition of Tandoor hut In Patna) ने सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस असाउद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए पटना के जिलाधिकारी, एसएसपी और बिहार स्टेट फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक को तलब किया है. वरीय अधिवक्ता एस डी संजय ने कोर्ट के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि कानून के विरुद्ध जाकर अवैध ढंग से इस कार्य को अंजाम दिया गया है.

ये भी पढ़ें-मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल मामला : HC ने राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का दिया निर्देश

इंडस्ट्री सेक्रेटरी के इसारे पर रेस्टोरेंट को खाली कराने का आरोपः पटना के जिलाधिकारी व बिहार स्टेट फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन द्वारा किसी कानून का पालन नहीं किया गया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि कॉर्पोरेशन को सिविल कोर्ट के समक्ष रेस्टोरेंट को खाली करवाने के लिए जाना चाहिए था. इंडस्ट्री सेक्रेटरी के इसारे पर प्रबंध निदेशक द्वारा पटना के जिलाधिकारी को रेस्टोरेंट को खाली करवाने के लिए पुलिस बल उपलब्ध करवाया गया.


1 दिसंबर को अगली सुनवाईः वरीय अधिवक्ता का कहना था कि न सिर्फ रेस्टोरेंट को खाली करवाया गया, बल्कि रेस्टोरेंट को भी तोड़ दिया गया. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शिव शंकर प्रसाद व उनके सहायक अधिवक्ता संजय कुमार ने कोर्ट के समक्ष सरकार का पक्ष रखा. इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 1 दिसंबर 2022 को की जाएगी.
ये भी पढ़ें-माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में बहाली का रास्ता साफ, पटना हाईकोर्ट ने हटाई रोक

पटनाः राजधानी पटना के फ्रेजर रोड स्थित तंदूर हट को अवैध रूप से खाली कराने व तोड़े जाने पर पटना हाईकोर्ट (Illegal Eviction And Demolition of Tandoor hut In Patna) ने सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस असाउद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए पटना के जिलाधिकारी, एसएसपी और बिहार स्टेट फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक को तलब किया है. वरीय अधिवक्ता एस डी संजय ने कोर्ट के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि कानून के विरुद्ध जाकर अवैध ढंग से इस कार्य को अंजाम दिया गया है.

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इंडस्ट्री सेक्रेटरी के इसारे पर रेस्टोरेंट को खाली कराने का आरोपः पटना के जिलाधिकारी व बिहार स्टेट फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन द्वारा किसी कानून का पालन नहीं किया गया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि कॉर्पोरेशन को सिविल कोर्ट के समक्ष रेस्टोरेंट को खाली करवाने के लिए जाना चाहिए था. इंडस्ट्री सेक्रेटरी के इसारे पर प्रबंध निदेशक द्वारा पटना के जिलाधिकारी को रेस्टोरेंट को खाली करवाने के लिए पुलिस बल उपलब्ध करवाया गया.


1 दिसंबर को अगली सुनवाईः वरीय अधिवक्ता का कहना था कि न सिर्फ रेस्टोरेंट को खाली करवाया गया, बल्कि रेस्टोरेंट को भी तोड़ दिया गया. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शिव शंकर प्रसाद व उनके सहायक अधिवक्ता संजय कुमार ने कोर्ट के समक्ष सरकार का पक्ष रखा. इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 1 दिसंबर 2022 को की जाएगी.
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