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लॉ छात्रा के साथ छेड़छाड़ मामल: HC ने बार कॉउन्सिल से मांगा कार्रवाई का ब्यौरा

चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (Chanakya National Law University) की एक छात्रा के विरुद्ध लगाए गए छेड़छाड़ आरोप के मामले पर अधिवक्ता संघों के प्रस्ताव पर स्वयं संज्ञान लेते हुए पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. हाईकोर्ट ने बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल को इस सम्बन्ध में की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है. पढे़ं पूरी खबर..

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट
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Published : Jan 10, 2023, 9:35 PM IST

Updated : Jan 10, 2023, 9:53 PM IST

पटना: पटना हाइकोर्ट ने अधिवक्ता निरंजन कुमार (Patna High Court News) के खिलाफ चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की एक छात्रा के विरुद्ध लगाए गए (Hearing in Patna High Court) छेड़छाड़ आरोप के मामले पर अधिवक्ता संघों के प्रस्ताव पर स्वयं संज्ञान लेते हुए सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए उक्त आरोपी अधिवक्ता को नोटिस जारी किया है. साथ ही बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल को इस सम्बन्ध में की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है.

ये भी पढे़ं- लॉ स्टूडेंट का सीनियर एडवोकेट पर आरोप- 'ऑफिस में बुलाया और.. मेरे साथ..'

लॉ छात्रा के साथ छेड़छाड़ मामले में सुनवाई : इससे पूर्व बिहार राज्य बार कॉउन्सिल की जनरल बॉडी की बैठक बुलाई गई थी. इसमें कॉउन्सिल के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया. कि इस मामले में तथ्य का पता लगाने के लिए तीन अधिवक्ताओं की एक कमेटी का गठन किया जाएगा. इस कमिटी में दो पुरुष व एक महिला अधिवक्ता होंगी. इसमें कॉउंसिल के सदस्य नहीं रहेंगे. कमेटी दस दिनों के भीतर अपना रिपोर्ट दे देगी. कॉउन्सिल ने मीडिया रिपोर्ट और प्राथमिकी के अनुसार अधिवक्ता निरंजन कुमार को शो-कॉज नोटिस जारी करने का निर्णय लिया था.

पटना हाईकोर्ट ने मामले में स्वत: लिया संज्ञान : गौरतलब है कि पटना हाइकोर्ट के अधिवक्ता निरंजन कुमार पर चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना की एक छात्रा ने उनके विरुद्ध अपने साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया था. बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया ने इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए आरोपी अधिवक्ता निरंजन कुमार को तत्काल प्रभाव से उनके प्रैक्टिस करने के अधिकार को निलंबित कर दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 11जनवरी, 2023 को की जाएगी.

लॉ छात्रा ने छेड़खानी का लगाया था आरोप : गौरतलब है कि बिहार की राजधानी पटना में हाईकोर्ट के अधिवक्ता पर लाॅ की स्टूडेंट ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. इस मामले में बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल (Bihar State Bar Council) की जनरल बॉडी की बैठक बुलाई गई थी. जिसमें कॉउन्सिल के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस मामले में तथ्य का पता लगाने के लिए तीन वकीलों की एक कमेटी गठित (Investigation team formed) की जाएगी.

पटना: पटना हाइकोर्ट ने अधिवक्ता निरंजन कुमार (Patna High Court News) के खिलाफ चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की एक छात्रा के विरुद्ध लगाए गए (Hearing in Patna High Court) छेड़छाड़ आरोप के मामले पर अधिवक्ता संघों के प्रस्ताव पर स्वयं संज्ञान लेते हुए सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए उक्त आरोपी अधिवक्ता को नोटिस जारी किया है. साथ ही बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल को इस सम्बन्ध में की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है.

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लॉ छात्रा के साथ छेड़छाड़ मामले में सुनवाई : इससे पूर्व बिहार राज्य बार कॉउन्सिल की जनरल बॉडी की बैठक बुलाई गई थी. इसमें कॉउन्सिल के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया. कि इस मामले में तथ्य का पता लगाने के लिए तीन अधिवक्ताओं की एक कमेटी का गठन किया जाएगा. इस कमिटी में दो पुरुष व एक महिला अधिवक्ता होंगी. इसमें कॉउंसिल के सदस्य नहीं रहेंगे. कमेटी दस दिनों के भीतर अपना रिपोर्ट दे देगी. कॉउन्सिल ने मीडिया रिपोर्ट और प्राथमिकी के अनुसार अधिवक्ता निरंजन कुमार को शो-कॉज नोटिस जारी करने का निर्णय लिया था.

पटना हाईकोर्ट ने मामले में स्वत: लिया संज्ञान : गौरतलब है कि पटना हाइकोर्ट के अधिवक्ता निरंजन कुमार पर चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना की एक छात्रा ने उनके विरुद्ध अपने साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया था. बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया ने इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए आरोपी अधिवक्ता निरंजन कुमार को तत्काल प्रभाव से उनके प्रैक्टिस करने के अधिकार को निलंबित कर दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 11जनवरी, 2023 को की जाएगी.

लॉ छात्रा ने छेड़खानी का लगाया था आरोप : गौरतलब है कि बिहार की राजधानी पटना में हाईकोर्ट के अधिवक्ता पर लाॅ की स्टूडेंट ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. इस मामले में बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल (Bihar State Bar Council) की जनरल बॉडी की बैठक बुलाई गई थी. जिसमें कॉउन्सिल के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस मामले में तथ्य का पता लगाने के लिए तीन वकीलों की एक कमेटी गठित (Investigation team formed) की जाएगी.

Last Updated : Jan 10, 2023, 9:53 PM IST
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