पटनाः बिहार के गोपालगंज में मनरेगा में अनियमितता (Gopalganj Manrega Case) मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए गोपालगंज डीएम को दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. बता दें कि गोपालगंज में मतैया खास ग्राम पंचायत में मनरेगा स्कीम अंतर्गत अनमियमितता का मामला सामने आया था. इसी मामले में पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई की गई.
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कार्रवाई को लेकर कोर्ट ने मांगी रिपोर्टः सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीएम को अगली सुनवाई तक यह बताने के लिये आदेश दिया गया है कि इस मामले में अब तक दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है. मंगलवार को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पीबी बजनथ्री और जस्टिस जितेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने शिवकुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई की.
विदेश भेजा गया था रुपएः सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रंजीत कुमार पांडेय ने बताया कि मतैया ग्राम पंचायत के मुखिया व पंचायत रोजगार सेवक की मिलीभगत से मनरेगा योजना की राशि को कई फर्जी खाते में ट्रांसफर किया गया था. अधिवक्ता ने वरीय उप समाहर्ता की 20 जून, 2020 की रिपोर्ट का हवाला भी दिया. कहा कि इस योजना की राशि मृत व्यक्तियों और विदेश में रहने वाले भारतीयों के खातों में भेजी गई है.
15 दिन बार होगी सुनवाईः मंगलवार को सुनवाई के दौरान गोपालगंज डीएम कोर्ट में उपस्थित थे. उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले में जांच की गई है. लगभग 9200 रुपए का गबन पाया गया है. कोर्ट ने डीएम के कथन पर असहमति जताई और सप्ताह के भीतर इस मामले का विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद करने का विचार किया है.