पटना: गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर की बदहाली और कुप्रबंधन के मामले पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. कोर्ट ने गया के डीएम की अध्यक्षता में एक अंतरिम कमेटी गठित की है. इस कमेटी को 2 सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. इस मामले में 2 सप्ताह के बाद फिर से सुनवाई की जाएगी.
बता दें कि चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की है. वहीं, अंतरिम कमेटी में गया के डीएम, एसएसपी, जिला जज और नगर निगम के आयुक्त सहित अन्य संबंधित पक्षों के लोगों को भी रखा गया है.
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राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को विस्तृत योजना बनाने का निर्देश
बताया जा रहा है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को एक विस्तृत योजना बनाने का निर्देश दिया था. इसी कड़ी में गया के पर्यटन और पर्यावण के विकास पर केंद्रित कर प्रिसद्ध विष्णुपद मंदिर को लेकर सुनवाई की गई थी.