पटना: पटना हाईकोर्ट ने 60 साल से अधिक आयु वाले वरीय डॉक्टरों को कोरोना काल में आवश्यक व मेडिकल जांच वाले स्थानों पर तैनात नहीं करने संबंधी मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने मामले में प्रभावित डॉक्टरों द्वारा खुद याचिका दायर करने की छूट दी.
जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने इस मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रिप्रजेंटेशन को निष्पादित करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया. एडवोकेट अलका वर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता एक छात्र हैं. इसलिए कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ डॉक्टर मामले को खुद उठाएं.
वरिष्ठ नागरिक होने का हवाला
बता दें कि वरिष्ठ नागरिक होने के नाते इन डॉक्टरों में कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राज्य सरकार को रिप्रजेंटेशन दे कर इस मामले को उठाया था.