पटना: कई खाद्य वस्तुओं को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के दायरे में लाया गया है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है. इससे लोगों में रोष है तो वहीं देश में पहली बार अनाज सहित दुग्ध उत्पादों पर 5% जीएसटी लगाने का विपक्ष भी विरोध कर रहा है. इस पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मगल पांडे (Health Minister Magal Pandey) ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह निर्णय जीएसटी काउंसिल का है.
पढ़ें- महंगाई में आटा गीला: GST की नई दरों से पटनावासी परेशान, बोले- 'कैसे जिएगा आम आदमी'
जरूरी वस्तुओं पर GST को लेकर मंगल पांडे का बयान: मंगल पांडे ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने यह निर्णय लिया है. जीएसटी काउंसिल में सभी राज्य के वित्त मंत्री होते हैं. कई राज्यों में विपक्षी दलों की भी सरकार है. निश्चित तौर पर जिस तरह से अनाज और अन्य पदार्थों पर जीएसटी लगाई गई है, यह जीएसटी काउंसिल का काम है. जब उनसे पूछा गया कि क्या इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी और आम लोगों पर असर नहीं पड़ेगा तो वे चुप्पी साधते नजर आए. कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि यह निर्णय जीएसटी काउंसिल का है.
मंगल पांडे का तेजस्वी पर हमला: वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है उस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पलटवार किया और साफ-साफ कहा कि नेता प्रतिपक्ष को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि नित्यानंद राय शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं. लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर वह काम भी करते रहे हैं. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने नित्यानंद राय जी को लेकर जो बयानबाजी की है वह अनर्गल बयानबाजी है .हम उन्हें सुझाव देंगे कि इस तरह के बयानबाजी से बचा करें जिससे उनकी फजीहत हो रही है.
"जीएसटी काउंसिल में देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्री हैं. देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतृत्व में सरकारें गठित हैं सरकार चल रही है. विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में सभी वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं. इन सबने मिलकर निर्णय लिया है."- मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार
पहले इन सामानों पर नहीं लगता था जीएसटी: अब बैंक चेक पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. दही, लस्सी, बटर मिल्क, पनीर, चावल, गेहूं, सरसों, ओट्स, गुड़, नेचुरल शहद पर पांच फीसदी जीएसटी देना होगा. इसके साथ ही अस्पतालों की बात करें तो पांच हजार रु. से अधिक महंगे कमरे पर पांच फीसदी जीएसटी चुकाना होगा. वहीं होटल की बात करें तो एक हजार रु. से कम वाले कमरों पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा. सोलर, वाटर हीटर पर 12 फीसदी जीएसटी (पहले पांच फीसदी लगता था) और एलईडी लैंप, लाइट्स पर 18 फीसदी जीएसटी (पहले 12 फीसदी लगता था). पैकेटबंद और लेबल वाले वस्तुओं की कीमतें (New GST Rate) बढ़ गईं हैं. इन्हें जीएसटी के दायरे में लाया गया है. इनमें दही, लस्सी, आटा, दाल और अनाज शामिल हैं. 25 किलो से कम वाले पैकेट पर जीएसटी लागू किया गया है