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पटना: बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन नहीं होने पर HC ने जताई नाराजगी - पटना हाईकोर्ट न्यूज

पटना हाईकोर्ट ने गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन मामलें में सुनवाई करते हुए बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन अब तक नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है.

patna high court
पटना हाईकोर्ट
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Published : Dec 23, 2020, 10:35 PM IST

पटना: बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन अब तक नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. बुधवार को गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. मामले में चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि बोर्ड का गठन कब तक हो जाएगा.

हाईकोर्ट ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस मामले में कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार को हर कार्य के लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत क्यों है.

जनवरी 2021 में होगी अगली सुनवाई
वहीं कोर्ट ने जानना चाहा कि अबतक बिहार स्टेट रिलिजियस ट्रस्ट बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया गया. साथ ही आचार्य किशोर कुणाल के अध्यक्ष पद से हटने के बाद अब तक बोर्ड का गठन नहीं हो पाया है. इस मामले पर अगली सुनवाई जनवरी, 2021 में होगी.

पटना: बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन अब तक नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. बुधवार को गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. मामले में चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि बोर्ड का गठन कब तक हो जाएगा.

हाईकोर्ट ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस मामले में कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार को हर कार्य के लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत क्यों है.

जनवरी 2021 में होगी अगली सुनवाई
वहीं कोर्ट ने जानना चाहा कि अबतक बिहार स्टेट रिलिजियस ट्रस्ट बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया गया. साथ ही आचार्य किशोर कुणाल के अध्यक्ष पद से हटने के बाद अब तक बोर्ड का गठन नहीं हो पाया है. इस मामले पर अगली सुनवाई जनवरी, 2021 में होगी.

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