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पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने दी 2 महीने का बेल

झारखंड हाइ कोर्ट में अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील याचिका के साथ जमानत की बिंदु पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने उनकी पत्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र को देखने के बाद उनके मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पूर्व मंत्री को 2 माह के लिए औपबंधिक जमानत देने का आदेश दिया है.

ilyas hussain
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Published : Sep 16, 2020, 11:02 PM IST

रांचीः/पटना चर्चित अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील सह जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने पूर्व मंत्री की पत्नी के निधन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पूर्व मंत्री को 2 महीने के लिए बेल दे दी है. अदालत ने उन्हें दो निकट संबंधी को बेलर बनाने और 15 दिन में कोर्ट में सुनवाई के दौरान वर्चुअल रूप में हाजिरी देने की शर्त पर बेल दी है. वहीं, मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी.

अलकतरा घोटाला मामले में सुनवाई
झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील याचिका के साथ जमानत की बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने अपने आवास से अपना पक्ष रखा.

देखें रिपोर्ट
इसे भी पढे़ं- झारखंड के कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट


2 माह के लिए औपबंधिक जमानत देने का आदेश
पूर्व में मंगलवार 15 सितंबर को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि उनकी पत्नी का निधन हो गया है और उन्हें पत्नी के क्रिया कर्म में भाग लेने के लिए जाने की अनुमति दी जाए. उस पर अदालत में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए, उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र अदालत में पेश करने को कहा था. अदालत के उसी आदेश के आलोक में याचिकाकर्ता की ओर से अदालत के समक्ष पूर्व मंत्री के पत्नी की मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया. अदालत ने पत्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र को देखने के उपरांत उनके मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पूर्व मंत्री को 2 माह के लिए औपबंधिक जमानत देने का आदेश दिया है. यह अवधि जेल से रिहा होने के तारीख से गिनती की जाएगी.

बता दें कि 23 वर्ष पुराने अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता इलियास हुसैन को सीबीआई के विशेष अदालत से वर्ष 2019 में दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पूर्व मंत्री ने सीबीआई अदालत में दिए गए सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी. उसी अपील याचिका की सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री को राहत देते हुए 2 माह का औपबंधिक जमानत दी गई है.

रांचीः/पटना चर्चित अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील सह जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने पूर्व मंत्री की पत्नी के निधन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पूर्व मंत्री को 2 महीने के लिए बेल दे दी है. अदालत ने उन्हें दो निकट संबंधी को बेलर बनाने और 15 दिन में कोर्ट में सुनवाई के दौरान वर्चुअल रूप में हाजिरी देने की शर्त पर बेल दी है. वहीं, मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी.

अलकतरा घोटाला मामले में सुनवाई
झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील याचिका के साथ जमानत की बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने अपने आवास से अपना पक्ष रखा.

देखें रिपोर्ट
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2 माह के लिए औपबंधिक जमानत देने का आदेश
पूर्व में मंगलवार 15 सितंबर को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि उनकी पत्नी का निधन हो गया है और उन्हें पत्नी के क्रिया कर्म में भाग लेने के लिए जाने की अनुमति दी जाए. उस पर अदालत में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए, उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र अदालत में पेश करने को कहा था. अदालत के उसी आदेश के आलोक में याचिकाकर्ता की ओर से अदालत के समक्ष पूर्व मंत्री के पत्नी की मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया. अदालत ने पत्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र को देखने के उपरांत उनके मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पूर्व मंत्री को 2 माह के लिए औपबंधिक जमानत देने का आदेश दिया है. यह अवधि जेल से रिहा होने के तारीख से गिनती की जाएगी.

बता दें कि 23 वर्ष पुराने अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता इलियास हुसैन को सीबीआई के विशेष अदालत से वर्ष 2019 में दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पूर्व मंत्री ने सीबीआई अदालत में दिए गए सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी. उसी अपील याचिका की सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री को राहत देते हुए 2 माह का औपबंधिक जमानत दी गई है.

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