पटना: दानापुर में बिल्डर राजीव रंजन उर्फ राजू अपहरण मामले के आरोपी पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह उर्फ मास्टर (Kidnapping case on Kartikeya Singh) ने बुधवार को जमानत की प्रक्रिया को पूरी की. बुधवार को व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (पांच) अजय कुमार की अदालत में सरेंडर किया. एपीपी रश्मि सिन्हा ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व कानून मंत्री को अग्रिम जमानत दिये जाने के आलोक में न्यायिक दंडाधिकारी ने बेल ब्रांड भरा कर जमानत दे दी है.
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हाईकोर्ट से मिली थी राहतः बता दें कि 9 नवंबर को पूर्व कानून मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुनील कुमार परमार ने सुनवाई की थी. उस दिन फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था. 10 नवंबर को पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने विधान पार्षद कार्तिक कुमार की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली थी. उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व कानून मंत्री से न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष बेल बांड भरने का निर्देश दिया था.
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क्या है मामलाः14 नवंबर 2014 को बिहटा थाने में राजीव रंजन उर्फ राजू सिंह के अपहरण का केस दर्ज हुआ था. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि अपहर्ता 18 की संख्या में पांच स्कॉर्पियो पर सवार होकर आए थे. उन्होंने राजू सिंह का अपहरण कर लिया था. इसमें कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिकेय सिंह का भी नाम था. कार्तिक कुमार को 16 अगस्त 2022 को कोर्ट में सरेंडर करना था लेकिन वह 16 अगस्त को मंत्री पद की शपथ ले रहे थे. इसके बाद खूब बवाल हुआ. कार्तिक कुमार फरार भी हो गए. पद से इस्तीफा देना पड़ा था.