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Fodder Scam: लालू यादव के डोरंडा कोषागार मामले में बचाव पक्ष की आज से बहस, घोटाला मामले में रोजाना होगी सुनवाई

चारा घोटाला ( Fodder Scam) मामले में लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav )से जुड़े सबसे चर्चित केस में बचाव पक्ष आज से बहस शुरू कर रहा है. इस मामले में अब रोजाना सुनवाई होगी.

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Published : Aug 17, 2021, 11:26 AM IST

पटना/रांचीः बहुचर्चित चारा घोटाला (Fodder Scam) के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार (आरसी 47A/96) घोटाला में राजद सुप्रीमो लालू यादव ( Lalu Yadav) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सीबीआई कोर्ट ( CBI Court ) में चल रहे इस मामले में अब रोजाना सुनवाई होगी. बचाव पक्ष इस मामले में अपनी सफाई आज से पेश करेगा, जिसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी. इससे पहले अभियोजन पक्ष ने 575 गवाह के बयानों के आधार पर बहस पूरी कर ली थी. डोरंडा कोषागार घोटाला मामले में बचाव पक्ष 27 आरोपियों की गवाही के आधार पर बहस पूरी करेगा.

ये भी पढ़ें-चारा घोटाला: जानिए लालू यादव को किस मामले में मिली कितनी सजा, एक में फैसला बाकी


रांची व्यवहार न्यायालय स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले की सुनवाई चल रही है. पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में लालू प्रसाद यादव समेत करीब 20 आरोपियों को छोड़, अन्य 85 आरोपियों की ओर से अदालत में याचिका दायर कर समय की मांग की गई थी. बचाव पक्ष की ओर से याचिका में कहा गया था कि पिछले आदेश के आलोक में हाई कोर्ट जाएंगे. इसलिए समय दिया जाय. हालांकि अदालत ने अब इस मामले में रोजाना सुनवाई का निर्णय लिया है.


ये भी पढ़ें-चारा घोटाले में हैं कुल 53 मामले, पांच में लालू हैं आरोपी, जानिए कब तक आएगा उस पर फैसला

सीबीआई कोर्ट ने कहा कि जो लोग फिजिकल मोड में बहस करना चाहते हैं. वे लोग अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कोरोना महामारी की गाइडलाइन का पालन करते हुए बहस कर सकते हैं. बहस के दौरान अधिकतम पांच व्यक्ति मौजूद रहेंगे, जो लोग वर्चुअल मोड में बहस करना चाहते हैं, वे लोग कोर्ट के परमिशन पर दस्तावेज देख लें और बहस करें. मामले में बहस के लिए दोनों विकल्प खुले हैं. इससे पूर्व बचाव पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर भी सुनवाई हुई.

ये हैं प्रमुख आरोपी

डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत समेत 110 लोगों को आरोपी बनाया गया है. सीबीआई ने शुरुआत में 170 लोगों को आरोपी बनाया था. इस मामले के आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है.

पटना/रांचीः बहुचर्चित चारा घोटाला (Fodder Scam) के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार (आरसी 47A/96) घोटाला में राजद सुप्रीमो लालू यादव ( Lalu Yadav) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सीबीआई कोर्ट ( CBI Court ) में चल रहे इस मामले में अब रोजाना सुनवाई होगी. बचाव पक्ष इस मामले में अपनी सफाई आज से पेश करेगा, जिसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी. इससे पहले अभियोजन पक्ष ने 575 गवाह के बयानों के आधार पर बहस पूरी कर ली थी. डोरंडा कोषागार घोटाला मामले में बचाव पक्ष 27 आरोपियों की गवाही के आधार पर बहस पूरी करेगा.

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रांची व्यवहार न्यायालय स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले की सुनवाई चल रही है. पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में लालू प्रसाद यादव समेत करीब 20 आरोपियों को छोड़, अन्य 85 आरोपियों की ओर से अदालत में याचिका दायर कर समय की मांग की गई थी. बचाव पक्ष की ओर से याचिका में कहा गया था कि पिछले आदेश के आलोक में हाई कोर्ट जाएंगे. इसलिए समय दिया जाय. हालांकि अदालत ने अब इस मामले में रोजाना सुनवाई का निर्णय लिया है.


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सीबीआई कोर्ट ने कहा कि जो लोग फिजिकल मोड में बहस करना चाहते हैं. वे लोग अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कोरोना महामारी की गाइडलाइन का पालन करते हुए बहस कर सकते हैं. बहस के दौरान अधिकतम पांच व्यक्ति मौजूद रहेंगे, जो लोग वर्चुअल मोड में बहस करना चाहते हैं, वे लोग कोर्ट के परमिशन पर दस्तावेज देख लें और बहस करें. मामले में बहस के लिए दोनों विकल्प खुले हैं. इससे पूर्व बचाव पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर भी सुनवाई हुई.

ये हैं प्रमुख आरोपी

डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत समेत 110 लोगों को आरोपी बनाया गया है. सीबीआई ने शुरुआत में 170 लोगों को आरोपी बनाया था. इस मामले के आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है.

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