पटना: बिहार में नियोजित शिक्षकों के ईपीएफ का मामला अब बढ़ता जा रहा है. सितंबर महीने में ही पटना हाईकोर्ट ने 60 दिनों में नियोजित शिक्षकों का ईपीएफ लागू करने का आदेश शिक्षा विभाग को दिया था. उस पर अब तक अमल नहीं हो पाया है. इस बीच ईपीएफओ के असिस्टेंट कमिश्नर ने दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी समेत तेरह जिलों को पत्र लिखकर 7 दिन में ईपीएफ का लाभ नियोजित शिक्षकों को देने का आदेश दिया है.
बता दें कि बिहार के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक अब तक कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा से महरूम हैं. पटना हाईकोर्ट ने सितंबर में ही बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को 60 दिनों के भीतर सभी पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, नगर पंचायत शिक्षक, नगर निगम शिक्षक और जिला बोर्ड शिक्षक को ईपीएफ का लाभ देने का आदेश दिया था. नवंबर महीने में ही यह समय सीमा खत्म हो चुकी है. लेकिन अब तक ईपीएफ का लाभ नियोजित शिक्षकों को नहीं मिल पाया है.
ईपीएफ का लाभ देने की अपील
बताया जाता है कि ईपीएफ कमिश्नर ने अधिकारियों को पटना हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए लिखा है कि अगर इस मामले को उच्चतम प्राथमिकता से लागू नहीं किया गया, तो पटना हाई कोर्ट अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकता है. माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी शिक्षा विभाग से जल्द से जल्द ईपीएफ का लाभ नियोजित शिक्षकों को देने की अपील की है.