पटना: एनआईओस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों पर उच्च न्यायालय के फैसले के बाद शिक्षा विभाग अधिसूचना का इंतजार कर रहा है. इस मामले पर प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने बताया कि विभाग को इस मामले की कॉपी मिल गई है. विधि विभाग से परामर्श के बाद विभाग मामले में कोई फैसला लेगा.
'विधि विभाग से लिया जा रहा परामर्श'
ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने कहा कि फैसले की कॉपी विभाग को मिल गई है. विभाग इस मामले पर विधि विभाग से परामर्श ले रहा है. परामर्श के बाद अगर विधि विभाग इस मामले को हरी झंडी देता है तो प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया रोका जाएगा और हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक एनआईओएस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा.
'अभी लग सकता है एक सप्ताह का समय'
रणजीत कुमार सिंह ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 1 हफ्ते का समय लग सकता है. उन्होंने बताया कि विधि विभाग से दिशा निर्देश के बाद नियोजन की प्रक्रिया रोककर एनआईओएस डीएलएड पास शिक्षकों को आवेदन करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा.
गौरतलब है कि एनआइओएस डीएलएड पास शिक्षकों की डिग्री को पटना हाई कोर्ट ने 21 जनवरी को मान्यता दिया था. कोर्ट ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था कि एनआइओएस से डीएलएड पास शिक्षकों को नियोजन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया जाए.