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CBI के बाद अब ईडी के रडार पर लालू यादव, चारा घोटाला के 2 मामलों की जांच करेगी ईडी - ED investigation on Lalu Yadav

चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजा से पहले चारा घोटाला के दो अलग-अलग मामलों में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है.

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Published : Feb 20, 2022, 8:47 AM IST

रांची/पटना: राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (RJD President Lalu Prasad Yadav) की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं. सीबीआई के बाद अब लालू यादव ईडी के रडार पर भी आ गए हैं. ईडी ने सीबीआई के चारा घोटाले (Fodder Scam) से संबंधित दो मामलों को टेकओवर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.

ये भी पढ़ें: लालू यादव की एक और जेल यात्र शुरू, VIDEO में देखिए कोर्ट से लेकर रिम्स तक में क्या-क्या हुआ

चारा घोटाला की ईडी जांच: ईडी ने जिन दो मामलों को टेक ओवर किया है. उसमें देवघर कोषागार से 3.76 करोड़ रुपये की अवैध निकासी और दुमका कोषागार से 34.91 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला शामिल है. इन मामलों में सीबीआई की विशेष अदालत ने 19 मार्च 2018 और 9 अप्रैल 2018 को इस केस के सभी अभियुक्तों के खिलाफ सजा सुनाई थी.

ये भी पढ़ें: लालू यादव की मुश्किलें बढ़ीं: सीबीआई कोर्ट के फैसले से लगा झटका, कोर्ट कैंपस में दिखे बेहद गंभीर

ईडी की जांच के दायरे में प्रमुख नाम: लालू प्रसाद यादव, अजीत कुमार वर्मा, अरुण कुमार सिंह, विमल कांत दास, गोपीनाथ दास, कृष्णा कुमार प्रसाद, मनोरंजन प्रसाद, महिंदर सिंह बेदी, नंदकिशोर प्रसाद, नरेश प्रसाद, ओम प्रकाश दिवाकर, पंकज मोहन भुज, फूलचंद सिंह, पितांबर झा, राधा मोहन मंडल, राजकुमार शर्मा उर्फ राजा राम जोशी, रघुनंदन प्रसाद, राजेंद्र कुमार बगरिया और शरदेंदु कुमार दास

ये भी पढ़ें: लालू यादव का इलाज करना एक बड़ी जिम्मेदारी, जांच की प्रक्रिया शुरू: डॉ. विद्यापति

13 मृत अभियुक्तों की संपत्ति होगी जब्त: इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने चारा घोटाला मामले में दोषी पाए गए 13 अभियुक्तों के चल और अचल संपत्ति को भी जब्त करेगी. उनमें बीबी प्रसाद (बजट अधिकारी), भोलाराम तूफानी (मंत्री), चंद्रदेव प्रसाद वर्मा (मंत्री), छठू प्रसाद (कोषागार पदाधिकारी), कालिका प्रसाद सिन्हा (एकाउंटेंट), के अरुमुगम (सचिव), महेंद्र प्रसाद (सप्लायर), राघवेंद्र कुमार दास (प्रशासनिक अधिकारी), राजेंद्र सिंह (पशुपालन पदाधिकारी), रामराज राम (निदेशक), एसएन सिंह (पशुपालन पदाधिकारी), श्याम बिहारी सिन्हा (संयुक्त निदेशक) और वसीमउद्दीन (पशुपालन पदाधिकारी) शामिल हैं. गौरतलब है कि सीबीआई की रांची स्थित विशेष अदालत ने ईडी को आदेश दिया था कि इन अभियुक्तों ने जनवरी 1990 के बाद जो भी चल अचल संपत्ति बनाई है, उसे जब्त करें.

ये भी पढ़ें: एक फ्रेम में तेज-तेजस्वी, आखिर लालू ने ऐसा क्यों कहा- दोनों भाई मिलकर रहो नहीं तो...

950 करोड़ रुपये का है चारा घोटाला: चारा घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला था. यह कुल 950 करोड़ रुपये का घोटाला बताया गया था. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में दर्ज पांच कांडों में दोषी पाये जा चुके हैं. छठे केस का ट्रायल अभी चल रहा है. कुछ दिन पहले ही डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ों रुपये की फर्जी निकासी मामले में भी लालू प्रसाद दोषी करार दिए जा चुके हैं. इस मामले में 21 फरवरी को लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई जाएगी.

ये भी पढ़ें: लालू यादव से रिम्स में मिले राजद नेता, जेल मैनुअल पर उठे सवाल


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रांची/पटना: राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (RJD President Lalu Prasad Yadav) की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं. सीबीआई के बाद अब लालू यादव ईडी के रडार पर भी आ गए हैं. ईडी ने सीबीआई के चारा घोटाले (Fodder Scam) से संबंधित दो मामलों को टेकओवर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.

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चारा घोटाला की ईडी जांच: ईडी ने जिन दो मामलों को टेक ओवर किया है. उसमें देवघर कोषागार से 3.76 करोड़ रुपये की अवैध निकासी और दुमका कोषागार से 34.91 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला शामिल है. इन मामलों में सीबीआई की विशेष अदालत ने 19 मार्च 2018 और 9 अप्रैल 2018 को इस केस के सभी अभियुक्तों के खिलाफ सजा सुनाई थी.

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ईडी की जांच के दायरे में प्रमुख नाम: लालू प्रसाद यादव, अजीत कुमार वर्मा, अरुण कुमार सिंह, विमल कांत दास, गोपीनाथ दास, कृष्णा कुमार प्रसाद, मनोरंजन प्रसाद, महिंदर सिंह बेदी, नंदकिशोर प्रसाद, नरेश प्रसाद, ओम प्रकाश दिवाकर, पंकज मोहन भुज, फूलचंद सिंह, पितांबर झा, राधा मोहन मंडल, राजकुमार शर्मा उर्फ राजा राम जोशी, रघुनंदन प्रसाद, राजेंद्र कुमार बगरिया और शरदेंदु कुमार दास

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13 मृत अभियुक्तों की संपत्ति होगी जब्त: इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने चारा घोटाला मामले में दोषी पाए गए 13 अभियुक्तों के चल और अचल संपत्ति को भी जब्त करेगी. उनमें बीबी प्रसाद (बजट अधिकारी), भोलाराम तूफानी (मंत्री), चंद्रदेव प्रसाद वर्मा (मंत्री), छठू प्रसाद (कोषागार पदाधिकारी), कालिका प्रसाद सिन्हा (एकाउंटेंट), के अरुमुगम (सचिव), महेंद्र प्रसाद (सप्लायर), राघवेंद्र कुमार दास (प्रशासनिक अधिकारी), राजेंद्र सिंह (पशुपालन पदाधिकारी), रामराज राम (निदेशक), एसएन सिंह (पशुपालन पदाधिकारी), श्याम बिहारी सिन्हा (संयुक्त निदेशक) और वसीमउद्दीन (पशुपालन पदाधिकारी) शामिल हैं. गौरतलब है कि सीबीआई की रांची स्थित विशेष अदालत ने ईडी को आदेश दिया था कि इन अभियुक्तों ने जनवरी 1990 के बाद जो भी चल अचल संपत्ति बनाई है, उसे जब्त करें.

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950 करोड़ रुपये का है चारा घोटाला: चारा घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला था. यह कुल 950 करोड़ रुपये का घोटाला बताया गया था. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में दर्ज पांच कांडों में दोषी पाये जा चुके हैं. छठे केस का ट्रायल अभी चल रहा है. कुछ दिन पहले ही डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ों रुपये की फर्जी निकासी मामले में भी लालू प्रसाद दोषी करार दिए जा चुके हैं. इस मामले में 21 फरवरी को लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई जाएगी.

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