पटना: बिहार के कई जिलों में बिना लाइसेंस पटाखा बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई करने का आजेश जारी किया गया है. इस बीच रविवार को पटना के धन्रूआ थाना परिसर में भी इसको लेकर बैठक की गई. यह बैठक दीपावली एवं छठ पर्व के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर की गई. इस दौरान बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया.
शांति समिति की बैठक आयोजित: दरअसल, दीपावली एवं छठ पर्व के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर रविवार को धन्रूआ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई. जहां थानाध्यक्ष राजेश कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि पूजा समिति समाजसेवी राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए.
पूजा एवं विसर्जन में डीजे पर पाबंदी: इस संबंध में धनरूआ थाना अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी विवादित स्थल पर मूर्ति की स्थापना ना करें. लक्ष्मी पूजा के लिए सभी पूजा समितियां को लिखित सूचना देना अनिवार्य है. सभी लोग निर्धारित तिथि के पूर्व अपना आवेदन दे दें. पूजा एवं विसर्जन में डीजे पर पूर्णत पाबंदी रहेगी. वहीं, बिना लाइसेंस के कोई भी दुकानदार पटाखा बिक्री नहीं करेगा. इसके अलावा पूरे धनरूआ प्रखंड में 13 जगहो पर छठ पर्व को लेकर छठ घाट चिन्हित किए गए हैं. पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे इसको लेकर थाना क्षेत्र में विशेष गश्ती दल का गठन किया गया है.
"दिवाली एवं छठ पर्व पर अशांति फैलाने वाले असमाजिक तत्वों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी. हर जगहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी तैनाती रहेंगे. वहीं, मूर्ति विसर्जन कृत्रिम तालाब में होगी. इसके अलावा विभिन्न अड्डों पर पुलिस की नजर रहेगी." - राजेश कुमार, धनरूआ, थानाध्यक्ष.
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