पटना : कोरोना संक्रमण (Corona Infection) से मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को विशेष परिवारिक पेंशन और अनुग्रह सुविधा दिए जाने के संबंध में पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters) ने आदेश जारी किया है.
जिसमें कहा गया है कि सरकारी सेवक के आश्रित अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए इच्छुक हैं तो उनको नियुक्ति के साथ-साथ अन्य सभी लाभ मिलेंगे.
अनुकंपा का लाभ नहीं चाहते हैं तो उस परिस्थिति में सभी सरकारी सेवकों के आश्रितों को संबंधित सरकारी सेवक की वैचारिक सेवा नियुक्ति की तिथि तक वेतन विशेष परिवारिक पेंशन के तौर पर देय होगा.
नई पेंशन योजना से जो कर्मी संबंध हैं, उन्हें सेवा निवृति की तिथि तक ही विशेष परिवारिक पेंशन देय होगा. यह आदेश एक अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक के मामलों पर लागू होगा.
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कोविड-19 महामारी से मृत सरकारी सेवकों को विशेष परिवारिक पेंशन अनुग्रह अनुदान की सुविधा देने के संबंध में पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters) ने आदेश जारी किया है. पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी DG, ADG, IG, DIG, SSP, SP समेत सभी समादेष्टा के अलावा सभी DSP को आदेश से अवगत कराया गया है.