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बिहार में कोरोना से मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा पर मिलेगी नौकरी, आदेश जारी

बिहार में कोरोना (Corona Infection) से मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा में नौकरी के साथ पारिवारिक पेंशन लाभ भी दिया जाएगा. पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी कर दिया गया है.

बिहार पुलिस मुख्यालय
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Published : Jun 15, 2021, 10:58 PM IST

पटना : कोरोना संक्रमण (Corona Infection) से मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को विशेष परिवारिक पेंशन और अनुग्रह सुविधा दिए जाने के संबंध में पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters) ने आदेश जारी किया है.

जिसमें कहा गया है कि सरकारी सेवक के आश्रित अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए इच्छुक हैं तो उनको नियुक्ति के साथ-साथ अन्य सभी लाभ मिलेंगे.

ये भी पढ़ें- होम आइसोलेशन में गए स्वास्थ्य संविदा कर्मियों पर हो सकती है कार्रवाई, स्पेशल ब्रांच ने जारी किया पत्र

अनुकंपा का लाभ नहीं चाहते हैं तो उस परिस्थिति में सभी सरकारी सेवकों के आश्रितों को संबंधित सरकारी सेवक की वैचारिक सेवा नियुक्ति की तिथि तक वेतन विशेष परिवारिक पेंशन के तौर पर देय होगा.

नई पेंशन योजना से जो कर्मी संबंध हैं, उन्हें सेवा निवृति की तिथि तक ही विशेष परिवारिक पेंशन देय होगा. यह आदेश एक अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक के मामलों पर लागू होगा.

ये भी पढ़ें- कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों का होगा बेहतर इलाज, PHQ में बनेगा अस्थाई आइसोलेशन सेंटर

कोविड-19 महामारी से मृत सरकारी सेवकों को विशेष परिवारिक पेंशन अनुग्रह अनुदान की सुविधा देने के संबंध में पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters) ने आदेश जारी किया है. पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी DG, ADG, IG, DIG, SSP, SP समेत सभी समादेष्टा के अलावा सभी DSP को आदेश से अवगत कराया गया है.

पटना : कोरोना संक्रमण (Corona Infection) से मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को विशेष परिवारिक पेंशन और अनुग्रह सुविधा दिए जाने के संबंध में पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters) ने आदेश जारी किया है.

जिसमें कहा गया है कि सरकारी सेवक के आश्रित अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए इच्छुक हैं तो उनको नियुक्ति के साथ-साथ अन्य सभी लाभ मिलेंगे.

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अनुकंपा का लाभ नहीं चाहते हैं तो उस परिस्थिति में सभी सरकारी सेवकों के आश्रितों को संबंधित सरकारी सेवक की वैचारिक सेवा नियुक्ति की तिथि तक वेतन विशेष परिवारिक पेंशन के तौर पर देय होगा.

नई पेंशन योजना से जो कर्मी संबंध हैं, उन्हें सेवा निवृति की तिथि तक ही विशेष परिवारिक पेंशन देय होगा. यह आदेश एक अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक के मामलों पर लागू होगा.

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