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Patna News: हत्या मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद, जमीन विवाद में मारी थी गोली

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Aug 31, 2023, 11:03 PM IST

दानापुर व्यवहार न्यायालय ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को सख्त सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों को सश्रम कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. पढ़ें पूरी खबर...

हत्या मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद
हत्या मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद

पटना: दानापुर व्यवहार न्यायालय ने हत्या के मामले में दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.पटना दानापुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिलाा व सत्र न्यायाधीश प्रथम सत्य नारायण शिवहरे ने हत्या के एक मामले में दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाया है. एपीपी ने बताया कि संदेह का लाभ देते हुए अरविंद महतो के पिता राजेंद्र सिंह व अमित कुमार को रिहा कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें: पटना हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के सजायाफ्ता के फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला, एक अभियुक्त को किया बड़ी

हत्या मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद: मामला खगौल थाना क्षेत्र के रामपुर मोड का है. प्रभारी एपीपी रामकेश्वर प्रसाद ने खगौल थाना कांड संख्या 86/18 व सेशन संख्या 582/18 के मामला में सुनवाई हुई है. उन्होंने बताया कि खगौल के दल्लूचक निवासी मनोज कुमार अपनी पत्नी वंदना सिंह व मुंशी अरूण के साथ स्कार्पियो गाड़ी से 9 अप्रैल 18 को शाम करीब सात बजे रामपुर मोड के पास बाइक सवार व पैदल 5-7 लोगों ने मनोज को गोली मारकर हत्या कर फरार हो गये थे.

पत्नी ने दर्ज कराया था हत्या का केस: मृतक मनोज की पत्नी वंदना सिंह ने खगौल थाना में मामला दर्ज कराया था. जमीन विवाद को लेकर मेरे पति को अरविंद पासवान व अरविंद महतो समेत आदि ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. वहीं न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के दलीलों को सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत आरोपित अरविंद पासवान, मंगल तालाब पटनासिटी व लखनीबिगहा निवासी अरविंद महतो को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा सुनाया गया है. कोर्ट नें धारा 302 में आजीवन कारावास और 25 हजार का जुर्माना और धारा 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल का कारावास व 5 हजार जुर्माना सुनाया गया है.

पटना: दानापुर व्यवहार न्यायालय ने हत्या के मामले में दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.पटना दानापुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिलाा व सत्र न्यायाधीश प्रथम सत्य नारायण शिवहरे ने हत्या के एक मामले में दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाया है. एपीपी ने बताया कि संदेह का लाभ देते हुए अरविंद महतो के पिता राजेंद्र सिंह व अमित कुमार को रिहा कर दिया गया है.

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हत्या मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद: मामला खगौल थाना क्षेत्र के रामपुर मोड का है. प्रभारी एपीपी रामकेश्वर प्रसाद ने खगौल थाना कांड संख्या 86/18 व सेशन संख्या 582/18 के मामला में सुनवाई हुई है. उन्होंने बताया कि खगौल के दल्लूचक निवासी मनोज कुमार अपनी पत्नी वंदना सिंह व मुंशी अरूण के साथ स्कार्पियो गाड़ी से 9 अप्रैल 18 को शाम करीब सात बजे रामपुर मोड के पास बाइक सवार व पैदल 5-7 लोगों ने मनोज को गोली मारकर हत्या कर फरार हो गये थे.

पत्नी ने दर्ज कराया था हत्या का केस: मृतक मनोज की पत्नी वंदना सिंह ने खगौल थाना में मामला दर्ज कराया था. जमीन विवाद को लेकर मेरे पति को अरविंद पासवान व अरविंद महतो समेत आदि ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. वहीं न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के दलीलों को सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत आरोपित अरविंद पासवान, मंगल तालाब पटनासिटी व लखनीबिगहा निवासी अरविंद महतो को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा सुनाया गया है. कोर्ट नें धारा 302 में आजीवन कारावास और 25 हजार का जुर्माना और धारा 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल का कारावास व 5 हजार जुर्माना सुनाया गया है.

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