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कोर्ट ने सेकेंडरी शिक्षा के विशेष निदेशक को आदेश पालन के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दी

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने राज्य सरकार के सेकेंडरी शिक्षा विशेष निदेशक एसके सिंह द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किये जाने पर कड़ा रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस संजय करोल ने जवाहर लाल झा की याचिका पर सुनवाई की, निदेशक को आदेश पालन के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दी. आदेश का पालन नहीं हुआ तो 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. पढ़ें पूरी खबर..

पटना हाईकोर्ट
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Published : Dec 1, 2022, 11:06 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने सेकेंडरी शिक्षा विशेष निदेशक एसके सिंह द्वारा ( SK Singh, Special Director of Secondary Education ) कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किये जाने पर चेतावनी दी है. चीफ जस्टिस संजय करोल ने जवाहर लाल झा की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने सेकंड्री शिक्षा के विशेष निदेशक को आदेश पालन के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दी. कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस अवधि में आदेश का पालन नहीं हुआ,तो इस अधिकारी को अपनी जेब से 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।


ये भी पढ़ें : OBC-EBC आयोग बनाएगी नीतीश सरकार, हाईकोर्ट से पुनर्विचार याचिका वापस लिया

एक सप्ताह की मिला थी मोहलत : राज्य सरकार के सेकेंडरी शिक्षा विशेष निदेशक एसके सिंह के मामले में इससे पहले कोर्ट ने 23 नवंबर 2022 को सुनवाई की थी. कोर्ट ने उस वक्त सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि उक्त अधिकारी को कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए एक सप्ताह का मोहलत दिया था. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगर इस अवधि में आदेश का पालन नहीं हुआ तो उक्त अधिकारी का वेतन रोका जा सकता है.

उच्च शिक्षा के प्रधान सचिव को भी कोर्ट बुला सकता है : कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चेतावनी देते हुए कहा था कि उच्च शिक्षा के प्रधान सचिव को भी कोर्ट बुला सकता है. कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि अगस्त 2022 में वैद्यनाथ झा व अन्य बनाम बिहार राज्य में दायर अपील में दिए गए फैसले पर कार्रवाई नहीं की गई.


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पटना: पटना हाईकोर्ट ने सेकेंडरी शिक्षा विशेष निदेशक एसके सिंह द्वारा ( SK Singh, Special Director of Secondary Education ) कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किये जाने पर चेतावनी दी है. चीफ जस्टिस संजय करोल ने जवाहर लाल झा की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने सेकंड्री शिक्षा के विशेष निदेशक को आदेश पालन के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दी. कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस अवधि में आदेश का पालन नहीं हुआ,तो इस अधिकारी को अपनी जेब से 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।


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एक सप्ताह की मिला थी मोहलत : राज्य सरकार के सेकेंडरी शिक्षा विशेष निदेशक एसके सिंह के मामले में इससे पहले कोर्ट ने 23 नवंबर 2022 को सुनवाई की थी. कोर्ट ने उस वक्त सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि उक्त अधिकारी को कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए एक सप्ताह का मोहलत दिया था. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगर इस अवधि में आदेश का पालन नहीं हुआ तो उक्त अधिकारी का वेतन रोका जा सकता है.

उच्च शिक्षा के प्रधान सचिव को भी कोर्ट बुला सकता है : कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चेतावनी देते हुए कहा था कि उच्च शिक्षा के प्रधान सचिव को भी कोर्ट बुला सकता है. कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि अगस्त 2022 में वैद्यनाथ झा व अन्य बनाम बिहार राज्य में दायर अपील में दिए गए फैसले पर कार्रवाई नहीं की गई.


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