पटनाः छठवें चरण के तहत हुए शिक्षक में रिक्त सीटों के लिए जल्द ही काउंसिलिंग (Counseling of teachers will be done from March) कराई जाएगी. इसके लिए शिक्षा विभाग पटना की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. निर्देश दिया गया है कि अब तक काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं कराने वाले नियोजन इकाइयों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह 10 मार्च तक नियोजन इकाइयों द्वारा तैयार मेधा सूची को संबंधित जिले के एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड कर देंगे. उक्त मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त करने एवं आपत्ति का निराकरण के बाद 15 मार्च तक अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी.
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डीईओ को दी गई जिम्मेदारीः जिला शिक्षा पदाधिकारी का दायित्व होगा कि जिला पदाधिकारी स्तर से सभी संबंधित नियोजन इकाईयों के लिए पत्र निर्गत किया जाए. जिसमें विशेष रूप से यह उल्लेखित हो कि शिक्षक नियोजन 2019-20 में नियुक्ति के लिए प्रत्येक नियोजन इकाई के लिए यह अंतिम अवसर होगा. नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी नहीं करने पर इसे संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन माना जाएगा. इसमें पदाधिकारी/कर्मी तथा संबंधित जनप्रतिनिधि के विरुद्ध प्रासंगिक अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
17 मार्च को काउंसलिंग शुरू होगीः विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नगर एवं प्रखंड नियोजन इकाई में 17 मार्च को काउंसलिंग की जाएगी. यह काउंसलिंग वर्ग 6 से 8 तक के लिए होगी. इसे जिला मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा. इसी प्रकार 18 मार्च को क्लास 1 से 5 के लिए नगर एवं प्रखंड इकाई की ओर से काउंसलिंग की जाएगी, इसे भी जिला मुख्यालय में ही आयोजित किया जाएगा. पंचायत नियोजन इकाई में 20 मार्च को काउंसिलिंग की जाएगी, इसे प्रखंड मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा, जो क्लास 1 से 5 तक के लिए होगा.
28 मार्च नियुक्ति पत्र दिया जाएगाः अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि काउंसलिंग के बाद अगले कार्य दिवस में नियोजन इकाइयों के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित जिले के एनआईसी के पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी. प्रकाशित चयन सूची में अंकित अभ्यर्थियों के शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट एवं बीटेट) उत्तीर्णता प्रमाण पत्रों की जांच के बाद 25 मार्च से लेकर 28 मार्च की अवधि में नियोजन इकाईयों द्वारा जिला शिक्षा कार्यालय से निर्धारित स्थलों पर नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा. चयनित एवं नियुक्त अभ्यर्थियों के सभी प्रमाणपत्रों को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करते हुए सत्यापन का कार्य 31 जुलाई तक पूरा किया जाएगा.
अनियमितता होने पर रद्द होगी काउंसलिंगः अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि काउंसलिंग की प्रक्रिया में किसी नियोजन इकाई द्वारा अनियमितता बरती जाती है तो वह जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे 24 घंटे के अंदर जिला पदाधिकारी से सहमति प्राप्त कर काउंसलिंग रद्द करने की अनुशंसा करेंगे. संबंधित नियोजन इकाई के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसित करेंगे.