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आज से 16 दिन के लिए बिहार हुआ Lockdown, ये रही महत्वपूर्ण जानकारी

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Published : Jul 16, 2020, 6:01 AM IST

बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर गुरुवार से संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया जा रहा है, जो 31 जुलाई तक जारी रहेगा. इसके लिए सभी जिलों के प्रशासन को गाइडलाइन जारी कर दी गई है. पढ़ें पूरी खबर...

बिहार की ताजा खबर
बिहार की ताजा खबर

पटना: आज से बिहार के सभी जिलों में लॉकडाउन लागू हो रहा है. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने 31 जुलाई तक प्रदेशभर में लॉकडाउन लागू करने का आदेश दिया है. इससे पहले पटना समेत कई अन्य जिलों में लॉकडाउन लागू किया गया था.

मंगलवार 14 जुलाई को मुख्य सचिव दीपक कुमार ने लागू लॉकडाउन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे. आज से लागू हुए लॉकडाउन को लेकर सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है. वहीं, बुधवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार और पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी-एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया.

मुख्य सचिव दीपक कुमार
मुख्य सचिव दीपक कुमार

ये सेवाएं रहेंगी शुरू

  • लॉक डाउन में इमरजेंसी सेवा को बाहर रखा गया है. इस लॉकडाउन में निर्माण कार्यों वाले क्षेत्रों को छूट मिलेगी.
  • परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने दी जानकारी मालवाहक वाहनों को लॉकडाउन में मिलेगी पूरी तरह छूट. बिना रोक-टोक के कर सकेंगे आवाजाही.
  • फ्लाइट और ट्रेन चलती रहेगी.
  • बस का परिचालन बंद कर दिया जाएगा. ऑटो टैक्सी चलते रहेंगे.
  • सरकारी कार्यालय के कर्मी मेडिकल कर्मी और अन्य इमरजेंसी सेवा से जुड़े हुए लोग आई कार्ड के माध्यम से आवागमन करेंगे.
  • वहीं, हवाई यात्रा या ट्रेन यात्रा करने वाले लोगों के लिए उनकी टिकट ही पास का काम करेगी.

यह भी पढ़ें- लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटेगा प्रशासन : मुख्य सचिव

पहले जैसी होंगी पाबंदियां

  • लॉकडाउन के चलते जिले के सभी धार्मिक स्थलों को फिर से बंद रखने का आदेश दिया गया है.
  • लॉकडाउन के दौरान जरूरत के सामान वाली दुकानें एक दिन में दो चरणों में खोलने की इजाजत.
  • फल सब्ज़ी, मांस-मछली की दुकानें सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक खुलेंगी.
  • दूसरी पाली में दुकानें शाम 4 से 7 तक ही खुलेंगी.
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह एवं इस प्रयोजन से भीड़ इकट्ठा करना प्रतिबंधित है. सभी धार्मिक स्थान, पूजा स्थल सार्वजनिक कार्य हेतु बंद रहेंगे.
  • होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगे, सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्वीमिंगपूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और आडिटोरियम बंद रहेंगे.
  • सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल स्कूल कालेज आदि अभी भी बंद रहेंगे. स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे.
  • हॉस्पिटल, बैंक, बीमा ऑफिस और एटीएम को इस से बाहर रखा गया है. ये सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी.

यह भी पढ़ें- बिहार लॉकडाउन: नहीं रद्द होंगी उड़ानें, एयर टिकट ही होगा यात्रियों का पास

पटना डीएम ने की बैठकलॉकडाउन का सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने को लेकर पटना डीएम कुमार रवि ने लोगों से अपील की है कि सभी इसका पालन करें. इसके साथ ही उन्होंने बुधवार को हिंदी भवन में बैठक कर सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र का दौरान करने का टास्क दिया.

बिहार में कोरोना के आंकड़े
बिहार में कोरोना संक्रमित कुल 20 हजार 173 मरीजों की पुष्टि हुई है. पहले के अपेक्षा प्रदेश में हर रोज 1200 से ज्यादा संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है. बुधवार को सूबे से कुल 1 हजार 320 नए मरीजों की पुष्टि हुई.

पटना: आज से बिहार के सभी जिलों में लॉकडाउन लागू हो रहा है. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने 31 जुलाई तक प्रदेशभर में लॉकडाउन लागू करने का आदेश दिया है. इससे पहले पटना समेत कई अन्य जिलों में लॉकडाउन लागू किया गया था.

मंगलवार 14 जुलाई को मुख्य सचिव दीपक कुमार ने लागू लॉकडाउन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे. आज से लागू हुए लॉकडाउन को लेकर सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है. वहीं, बुधवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार और पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी-एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया.

मुख्य सचिव दीपक कुमार
मुख्य सचिव दीपक कुमार

ये सेवाएं रहेंगी शुरू

  • लॉक डाउन में इमरजेंसी सेवा को बाहर रखा गया है. इस लॉकडाउन में निर्माण कार्यों वाले क्षेत्रों को छूट मिलेगी.
  • परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने दी जानकारी मालवाहक वाहनों को लॉकडाउन में मिलेगी पूरी तरह छूट. बिना रोक-टोक के कर सकेंगे आवाजाही.
  • फ्लाइट और ट्रेन चलती रहेगी.
  • बस का परिचालन बंद कर दिया जाएगा. ऑटो टैक्सी चलते रहेंगे.
  • सरकारी कार्यालय के कर्मी मेडिकल कर्मी और अन्य इमरजेंसी सेवा से जुड़े हुए लोग आई कार्ड के माध्यम से आवागमन करेंगे.
  • वहीं, हवाई यात्रा या ट्रेन यात्रा करने वाले लोगों के लिए उनकी टिकट ही पास का काम करेगी.

यह भी पढ़ें- लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटेगा प्रशासन : मुख्य सचिव

पहले जैसी होंगी पाबंदियां

  • लॉकडाउन के चलते जिले के सभी धार्मिक स्थलों को फिर से बंद रखने का आदेश दिया गया है.
  • लॉकडाउन के दौरान जरूरत के सामान वाली दुकानें एक दिन में दो चरणों में खोलने की इजाजत.
  • फल सब्ज़ी, मांस-मछली की दुकानें सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक खुलेंगी.
  • दूसरी पाली में दुकानें शाम 4 से 7 तक ही खुलेंगी.
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह एवं इस प्रयोजन से भीड़ इकट्ठा करना प्रतिबंधित है. सभी धार्मिक स्थान, पूजा स्थल सार्वजनिक कार्य हेतु बंद रहेंगे.
  • होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगे, सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्वीमिंगपूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और आडिटोरियम बंद रहेंगे.
  • सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल स्कूल कालेज आदि अभी भी बंद रहेंगे. स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे.
  • हॉस्पिटल, बैंक, बीमा ऑफिस और एटीएम को इस से बाहर रखा गया है. ये सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी.

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पटना डीएम ने की बैठकलॉकडाउन का सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने को लेकर पटना डीएम कुमार रवि ने लोगों से अपील की है कि सभी इसका पालन करें. इसके साथ ही उन्होंने बुधवार को हिंदी भवन में बैठक कर सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र का दौरान करने का टास्क दिया.

बिहार में कोरोना के आंकड़े
बिहार में कोरोना संक्रमित कुल 20 हजार 173 मरीजों की पुष्टि हुई है. पहले के अपेक्षा प्रदेश में हर रोज 1200 से ज्यादा संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है. बुधवार को सूबे से कुल 1 हजार 320 नए मरीजों की पुष्टि हुई.

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