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चारा घोटाला मामला: जांच कर रहे SP रैंक के 2 अधिकारियों का CBI ने किया तबादला

सीबीआई ने चारा घोटाला मामलों की जांच कर रहे दो एसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला किया है. पढ़ें पूरी खबर..

CBI transferred two SP probing fodder scam case
CBI transferred two SP probing fodder scam case
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Published : Aug 31, 2021, 10:45 PM IST

पटना: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने चारा घोटाला (Fodder Scam) मामलों की जांच कर रहे दो एसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला कर दिया है. प्रमुख जांच एजेंसी ने बी.के. सिंह और दशरथ मुर्मू सोमवार को क्रमश: पटना और कोलकाता के लिए रवाना होंगे.

यह भी पढ़ें - Fodder Scam: लालू यादव के डोरंडा कोषागार मामले में बचाव पक्ष की आज से बहस, घोटाला मामले में रोजाना होगी सुनवाई

बता दें कि दोनों अधिकारी पहले रांची में पदस्थापित थे और चारा घोटाला मामलों में क्रमश: केस संख्या 47ए/1996 और 48ए/1996 के जांच अधिकारी थे। फिलहाल दोनों मामले रांची सिविल कोर्ट में चल रहे हैं.

सीबीआई अधिकारी बी.के. सिंह 47ए/1996 के जांच अधिकारी भी थे. दोनों मामला आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद (RJD Supremo Lalu Prasad) से जुड़ा था. चारा घोटाला सामने आने के बाद पहले रांची हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी ताकि जांच प्रभावित न हो.

इससे पहले दोनों अधिकारियों का दो बार तबादला हुआ था, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था. चारा घोटाले की जांच में लंबा समय लगने के कारण इस घोटाले से जुड़े कई अधिकारियों ने रांची में लंबी सेवा की थी.

शुरूआत में चारा घोटाला के 53 मामलों की सुनवाई रांची हाईकोर्ट और 11 मामलों की पटना हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद पर 6 मामलों में आरोप लगे थे और वह फिलहाल इसमें जमानत पर हैं.

यह भी पढ़ें - पुराने रंगत में लौटे लालू, कहा- तेजस्वी ने चुनाव में सब को पानी पिला दिया, चिराग बन गए नेता

पटना: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने चारा घोटाला (Fodder Scam) मामलों की जांच कर रहे दो एसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला कर दिया है. प्रमुख जांच एजेंसी ने बी.के. सिंह और दशरथ मुर्मू सोमवार को क्रमश: पटना और कोलकाता के लिए रवाना होंगे.

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बता दें कि दोनों अधिकारी पहले रांची में पदस्थापित थे और चारा घोटाला मामलों में क्रमश: केस संख्या 47ए/1996 और 48ए/1996 के जांच अधिकारी थे। फिलहाल दोनों मामले रांची सिविल कोर्ट में चल रहे हैं.

सीबीआई अधिकारी बी.के. सिंह 47ए/1996 के जांच अधिकारी भी थे. दोनों मामला आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद (RJD Supremo Lalu Prasad) से जुड़ा था. चारा घोटाला सामने आने के बाद पहले रांची हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी ताकि जांच प्रभावित न हो.

इससे पहले दोनों अधिकारियों का दो बार तबादला हुआ था, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था. चारा घोटाले की जांच में लंबा समय लगने के कारण इस घोटाले से जुड़े कई अधिकारियों ने रांची में लंबी सेवा की थी.

शुरूआत में चारा घोटाला के 53 मामलों की सुनवाई रांची हाईकोर्ट और 11 मामलों की पटना हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद पर 6 मामलों में आरोप लगे थे और वह फिलहाल इसमें जमानत पर हैं.

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