पटना: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला (National Game Scam) मामले में सीबीआई के द्वारा झारखंड कबड्डी एसोसिएशन के सचिव विपिन सिंह (CBI Raid on Vipin Singh residence in Patna) के बोकारो और पटना स्थित घर पर छापेमारी चल रही है. मिल रही जानकारी के अनुसार सीबीआई की 4 सदस्य टीम बोकारो सेक्टर 8/c स्टेट क्वार्टर नंबर 2201 में छापेमारी कर रही है. वहीं सीबीआई की दूसरी टीम के द्वारा पटना स्थित आवास में भी छापेमारी की जा रही है.
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विपिन सिंह के पटना स्थित आवास पर सीबीआई का छापा: सीबीआई के विशेष सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम के द्वारा विपिन कुमार सिंह के घर के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है. साथ ही कागजात को भी खंगाला जा रहा है. दरअसल यह छापेमारी पूर्व खेल मंत्री सह पूर्व विधायक बंधु तिर्की के घर में भी चल रही है. आज सुबह सीबीआई की टीम के द्वारा पंडरा ओपी क्षेत्र के बनो होरा स्थित आवास पर पहुंचकर वहां के कागजातों को खंगाला गया है.
16 स्थानों पर रेड: देश भर में कुल 16 लोकेशन पर सीबीआई की रेड चल रही है. यह मामला राष्ट्रीय खेल में हुए घोटाले से जुड़ा हुआ है. रांची में सात, धनबाद में पांच, दिल्ली में तीन और पटना में एक लोकेशन पर सीबीआई के रेड चल रही है. आरोपी बंधु तिर्की पूर्व खेल मंत्री झारखंड सरकार, आरके आनंद रांची के पूर्व सांसद जो कि खेल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के चेयरमैन हुआ करता थे, इसके अलावा विपिन कुमार सिंह जोकि कबड्डी एसोसिएशन का सदस्य हैं, इसके साथ साथ कुल 14 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है. झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा इस घोटाले मामले को सीबीआई को सौंपा गया था, जिसके बाद सीबीआई जांच कर रही है.
क्या है पूरा मामलाः झारखंड में साल 2007 में राष्ट्रीय खेल का आयेाजन होना था. लेकिन तैयारी पूरी नहीं होने के कारण 34वें राष्ट्रीय खेल साल 2011 में झारखंड में आयोजित हुए. राष्ट्रीय खेल के आयोजन के पहले खेल सामग्री की खरीद, खेल, ठेका देने में अनियमितता, निर्माण में गड़बड़ी के मामले सामने आए. आंकलन के मुताबिक, 29 करोड़ से अधिक का नुकसान सरकार को हुआ. जिसके बाद साल 2010 में एसीबी ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज की थी.
हाईकोर्ट ने दिया था आदेशः गौरतलब है कि वर्ष 2011 में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल (34th national games Jharkhand) के आयोजन और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश झारखंड हाई कोर्ट ने दिया था. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया था. इससे पहले इस घोटाले की जांच झारखंड का एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा था. अदालत ने एसीबी की जांच पर ना सिर्फ गहरा असंतोष जताया था, अदालत ने सीबीआई को इस बिंदु पर भी जांच करने को कहा है कि किन अधिकारियों की वजह से जांच में देरी हुई है.
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