पटना: पटना जिले के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह (Bahubali MLA Anant Singh) को एके-47 मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है. राजद नेता को सजा सुनाए जाने के बाद बिहार में बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल (BJP spokesperson Prem Ranjan Patel) ने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और जिस मामले में अनन्त सिंह को सजा हुई है. उस मामले में साक्ष्य मिलने के बाद ही न्यायालय ने निर्णय लिया है. वहीं, इस मामले पर जदयू के मंत्री लेसी सिंह (Minister Leshi Singh) ने अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी. उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले पर किसी को भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए.
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एनडीए में नहीं है कोई दिक्कत: बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने एनडीए गठबंधन में कोआर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं और अगर वो चाहेंगे कि कोऑर्डिनेशन कमिटी एनडीए के अंदर बने, तो किसी भी समय यह बन जाएगा. इसको लेकर एनडीए गठबंधन के जो घटक दल बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि फिलहाल एनडीए में कहीं भी कोई कोआर्डिनेशन की दिक्कत नहीं है. अगर दिक्कत होगा तो यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिम्मेवारी है कि वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से बात कर कोऑर्डिनेशन कमिटी बनाये.
"कानून अपना काम करता है. ये न्यायालय का मामला है. साक्ष्य और सबुतों के आधार पर न्यायलय फैसला लेती है. अब उनके खिलाफ सारे सबुत होंगे. तो न्यायालय ने उन सबुतों के आधार पर उनको सजा सुनाई है. नीतश कुमार जी नेता हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ सरकार चल रही है. पूरी समन्वय के साथ और बहुत ही बेहतर तरीके से सरकार चल रही है. सरकार चलाने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई है. अगर कोई परेशानी होगी तो खुद नीतीश कुमार इसकी पहल करेंगे. अगर आवश्यकता महसूस करेंगे तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व उसपर जरूर विचार करेगा."- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, बीजेपी
कोर्ट के फैसले पर नहीं करनी चाहिए टिप्पणी: बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाए जाने के बाद आज 10 साल की सजा सुनाई गई. 10 साल की सजा मिलने के कारण अब अनंत सिंह की विधायकी भी जाना तय माना जा रहा है. कोर्ट के फैसले पर जदयू ने कहा है कि कानून के हिसाब से कोर्ट सजा सुनाता है और इस पर किसी भी दल को टिप्पणी नहीं करना चाहिए. जदयू मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है. उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि आगे जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होना होगा, वह हो जाएगा.
"ये तो कानून का मामला है. इस पर हमलोगों को ज्यादा कुछ प्रतिक्रिया देना नहीं है. ये तो कोर्ट का फैसला है. जो कोर्ट का फैसला है वो तो सबके लिए सर्वोपरि है. सजा होगा तो चुनावी प्रक्रिया होगा ही."- लेसी सिंह, मंत्री, बिहार सरकार
"पूरा मामला न्यायालय के अधीन है. न्यायिक यह प्रक्रिया है. किसी भी मसले पर फैसले जब न्यायलय लेता है तो सभी तथ्यों, गवाहों और जो भी सबुत हैं उनके आधार पर फैसला लेता है. न्यायालय ने एक बार फैसला लिया है तो किसी भी राजनीतिक दल को इसपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. हमलोगों की भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है. न्यायालय के फैसले को हर कोई सम्मान करता है."- अभिषेक झा, प्रवक्ता, जदयू
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