पटना: बिहार (Bihar) में मद्य निषेध कानून (alcohol prohibition law) को सख्ती से पालन करवाने को लेकर राज्य सरकार ने पुलिस विभाग (Police Department) में नई व्यवस्था लागू की है. राज्य सरकार द्वारा ग्रेडिंग परीक्षा में दारोगा से लेकर एसपी रैंक तक को शामिल किया गया है. ताकि बिहार में शराबबंदी कानून का पालन बेहतर तरीके से हो सके.
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100 अंकों की होगी परीक्षा
100 अंकों की परीक्षा के ग्रेडिंग में कुल 7 मानक निर्धारित किया गया है. इन 7 मानकों में शराब नष्ट करने से लेकर पुलिस द्वारा जांच के तरीके और सजा दिलवाने तक की मॉनिटरिंग की जाएगी. जिसके लिए नंबर भी निर्धारित किया गया है.
ये हैं अंक निर्धारण के मानक
शराब की ज्यादा से ज्यादा बरामदगी. शराब तस्करों (Liquor Smugglers) को सख्त से सख्त सजा दिलवाने, कितने शराब तस्करों को गिरफ्तार (Arrest) किया गया है. उसकी चल-अचल संपत्ति की बरामदगी को भी आधार बनाकर पुलिस अधिकारी को अंक दिया जाएगा. हर महीने में कितनी शराब की बरामदगी (Alcohol Seized) किस पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई है. उसकी भी समीक्षा की जाएगी.
मौत की सजा दिलाने पर मिलेंगे 15 अंक
वहीं, जहरीली शराब से मौत के मामले में अगर पुलिसकर्मी शराब कारोबारी को मौत की सजा दिलाने में सफल होते हैं. तो उन्हें सबसे अधिक 15 अंक दिया जाएगा. मीडिया रिपार्ट के अनुसार पटना पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश जिलों को भेज दिया है.
थाना स्तर से ही परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी तैयार
बिहार पुलिस मुख्यालय (Bihar Police Headquarters) द्वारा सभी जिले के एसपी को निर्देश दिया गया है कि थाना स्तर से ही अब जिले की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जाएगी. साथ ही साथ शराब की बरामदगी और गिरफ्तारियों का डाटा भी तैयार किया जाएगा. एसपी द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा. पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारी समीक्षा करेंगे. उसके आधार पर ही नंबर दिया जाएगा. जिस जिले के पुलिस अधिकारी अच्छा कार्य करेंगे, उसके आधार पर उस जिले के एसपी को ग्रेडिंग के तहत नंबर दिया जाएगा.