पटनाः बक्सर में गंगा नदी मेंं मिले लवारिस शवों के बाद बिहार में पुलिस प्रशासन हरकत में आया है. पुलिस प्रसासन की ओर से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि मृत व्यक्तियों के शवों की अंत्येष्टि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हो.
इसे सुनिश्चित कराने को लेकर DGP के निर्देश पर ADG लॉ एंड ऑर्डर ने एक पत्र लिखकर आदेश जारी किया है. इस पत्र में गंगा नदी में शवों को प्रवाहित करने से रोकने को लेकर सतत निगरानी का आदेश दिया गया है.
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DGP के निर्देश पर ADG ने जारी किया आदेश पत्र
गंगा नदी में शवों को प्रवाहित करने से रोकने को लोकर DGP के निर्देश पर ADG लॉ एंड ऑर्डर ने आदेश जारी करते हुए ये पत्र लिखा है. पुलिस मुख्यालय ने पटना और भागलपुर के SSP, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, लखीसराय, मुंगेर, बेगुसराय, खगड़िया, नवगछिया और कटिहार के SP को यह पत्र लिखा है.
इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि शवों की अंत्येष्टि को लेकर राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सहायता, कोरोना मरीजों के शवों या लावारिस शवों की बिना किसी शुल्क के अंत्येष्टि, अनुदान दिये जाने आदि का लाभ लाभुकों को मिले. साथ ही इस पर निगरानी रखने को भी कहा गया है.
अंत्येष्टि को लेकर सरकार ने जारी किया नया दिशा-निर्देश
शवों की नियमानुसार अंत्येष्टि किये जाने को लेकर सरकार ने नया दिशा-निर्देश जारी किया है. सरकार के विशेष सचिव विकास वैभव ने सभी जिले के DM, SSP और SP को आदेश पत्र जारी किया है. इसमें कहा गया है कि शवदाह स्थलों या अन्य किसी भी स्थान पर शवों को बिना जलाये या अधजले अथवा बिना दफनाये ना छोड़ा जाए.
लावारिस शव पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई किये जाने के उपरांत सम्मानपूर्वक अंतेष्टि सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया गया है. इसके अलावा निर्देश दिया गया है कि सभी सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों, जहां कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा हो, से समन्वय स्थापित कर शवों का नियमानुसार प्रबंधन करवाते हुए पूर्ण अंत्येष्टि प्रक्रिया सुनिश्चित कराया जाए.
जरूरतमंद परिवारों की करें मदद
पत्र में कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि कोरोना से मृत व्यक्तियों के शवों को शवदाह स्थल/घाटों तक ले जाने हेतु जरूरतमंद परिवारों को शव वाहन उपलब्ध हो सके. वहीं, उक्त दिशा निर्देशों का अनुपलान कराने को लेकर सभी शवदाह स्थलों और घाटों पर पुलिस बल, गृह रक्षक चौकीदार की प्रतिनियुक्त करने का आदेश भी दिया गया है.