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बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

बिहार सरकार ने मंगलवार से 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है. ऐसे में लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इस दौरान क्या-क्या बंद रहेंगे और क्या क्या खुले रहेंगे. आइये हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं क्या खुले रहेंगे और क्या बंद. पढ़ें-

Patna
बिहार में 15 तक लगा लॉक डाउन,
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Published : May 4, 2021, 1:19 PM IST

Updated : May 4, 2021, 8:01 PM IST

पटनाः कोरोना के बढ़ते कहर के देखते हुए बिहार में 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है. लॉकडाउन को लेकर जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके दी है. लॉकडाउन लगने के बाद आपके मन मे भी सवाल होंगे कि कौन-कौन सी सुविधाएं खुली रहेंगी और कौन-कौन सी सुविधाएं बंद रहेंगी. आइये जानते हैं.

ये भी पढ़ें - बड़ी खबर: बिहार में 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन, नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी

लॉकडाउन को लेकर जरूरी बातें

  • यह लॉकडाउन 4 मई की आधी रात यानि 5 मई से 15 मई तक प्रभावी होगा.
  • सार्वजनिक स्थलों एवं सड़कों पर अनावश्यक आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा.

परिवहन के लिए इन परिस्थितियों में लॉकडाउन के नियम का पालन नहीं करना होगा

  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी.
  • केवल रेल, वायु यान अथवा अन्य लंबी दूरी की यात्रा करने वालों तथा अन्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी.
  • वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन के द्वारा विशेष पास निर्गत किया जाएगा.
  • वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज, ट्रेन के यात्रा यात्री कर रहे हों और उनके पास टिकट हो.
  • अंतरराज्य मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन को अनुमति होगी.


ये जगहें रहेंगी बंद

  • सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी.
  • रेस्टोरेंट्स, खाने की दुकानें बंद रहेंगी, इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रात 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक रहेगा.
  • राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं.
  • सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे.
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे.

आयोजन समारोह

  • सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित होंगे.
  • विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति होगी. डीजे एवं बड़ा जुलुस पर प्रतिबंध रहेगा.
  • श्राद्ध कार्यक्रम में केवल 20 व्यक्तियों की उपस्थिति हो सकेगी.

इन सेवाओं पर लागू नहीं होगा लॉकडाउन

  • आवश्यक सेवाएं, जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे.
  • अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, पशु स्वास्थ्य सहित, उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां, सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाएं संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे.
  • बैंकिंग, बीमा, एटीएम, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इनसे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां पेट्रोल पंप, एलपीजी, पैट्रोलियम आदि संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान खुलेंगे, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सेवाएं और निजी सुरक्षा सेवाएं यथावत जारी रहेंगी.
  • आवश्यक खाद्य सामग्री, फल एवं सब्जी मांस (ठेला पर घूम घूम कर बिक्री सहित), मांस,मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें सुबह 7:00 से 11:00 पूर्वाहन तक खुलेंगी.

पटनाः कोरोना के बढ़ते कहर के देखते हुए बिहार में 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है. लॉकडाउन को लेकर जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके दी है. लॉकडाउन लगने के बाद आपके मन मे भी सवाल होंगे कि कौन-कौन सी सुविधाएं खुली रहेंगी और कौन-कौन सी सुविधाएं बंद रहेंगी. आइये जानते हैं.

ये भी पढ़ें - बड़ी खबर: बिहार में 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन, नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी

लॉकडाउन को लेकर जरूरी बातें

  • यह लॉकडाउन 4 मई की आधी रात यानि 5 मई से 15 मई तक प्रभावी होगा.
  • सार्वजनिक स्थलों एवं सड़कों पर अनावश्यक आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा.

परिवहन के लिए इन परिस्थितियों में लॉकडाउन के नियम का पालन नहीं करना होगा

  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी.
  • केवल रेल, वायु यान अथवा अन्य लंबी दूरी की यात्रा करने वालों तथा अन्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी.
  • वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन के द्वारा विशेष पास निर्गत किया जाएगा.
  • वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज, ट्रेन के यात्रा यात्री कर रहे हों और उनके पास टिकट हो.
  • अंतरराज्य मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन को अनुमति होगी.


ये जगहें रहेंगी बंद

  • सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी.
  • रेस्टोरेंट्स, खाने की दुकानें बंद रहेंगी, इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रात 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक रहेगा.
  • राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं.
  • सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे.
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे.

आयोजन समारोह

  • सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित होंगे.
  • विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति होगी. डीजे एवं बड़ा जुलुस पर प्रतिबंध रहेगा.
  • श्राद्ध कार्यक्रम में केवल 20 व्यक्तियों की उपस्थिति हो सकेगी.

इन सेवाओं पर लागू नहीं होगा लॉकडाउन

  • आवश्यक सेवाएं, जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे.
  • अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, पशु स्वास्थ्य सहित, उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां, सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाएं संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे.
  • बैंकिंग, बीमा, एटीएम, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इनसे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां पेट्रोल पंप, एलपीजी, पैट्रोलियम आदि संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान खुलेंगे, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सेवाएं और निजी सुरक्षा सेवाएं यथावत जारी रहेंगी.
  • आवश्यक खाद्य सामग्री, फल एवं सब्जी मांस (ठेला पर घूम घूम कर बिक्री सहित), मांस,मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें सुबह 7:00 से 11:00 पूर्वाहन तक खुलेंगी.
Last Updated : May 4, 2021, 8:01 PM IST
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