पटना: कोरोना महामारी और जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को गैर संगीन अपराध में बंद कैदियों और अंडर ट्रायल कैदियों को पेरोल पर छोड़ने का निर्देश दिया था. बिहार में जेल की क्षमता से 21% अधिक कैदी हैं फिर भी राज्य सरकार द्वारा अब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.
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मिल रही जानकारी के अनुसार गैर संगीन अपराध में बंद कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का फैसला अब तक गृह विभाग द्वारा नहीं लिया गया है. यह अभी भी विचाराधीन है. बिहार के 59 जेलों में 46619 कैदियों को बंद रखने की क्षमता है. वर्तमान में कैदियों की संख्या 56424 है. अधिक कैदी होने के चलते जेलों में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है.
7 जेल में बंद हैं क्षमता से दोगुना कैदी
पुरुष कैदी के अलावा जेलों में महिला कैदियों की संख्या भी अधिक है. सभी महिला जेल और वार्ड को मिलाकर आदर्श स्थिति में 2047 कैदियों को रखने की क्षमता है. वर्तमान में सभी जेलों में महिला कैदियों की संख्या 2128 है. जेल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के 7 जेल ऐसे हैं जिनमें क्षमता से करीब दोगुने कैदियों को रखा गया है. इसके अलावा 17 जेल ऐसे हैं, जिनमें क्षमता से 25% अधिक कैदी बंद हैं. इसके अलावा 11 जेल ऐसे हैं जहां क्षमता से 50% तक अधिक कैदियों को रखा गया है.
यह है जेलों की स्थिति
जेल | कैदी रखने की क्षमता | वर्तमान में कैदियों की संख्या |
बेऊर जेल | 2360 | 4233 |
उप कारा बाढ़ | 173 | 401 |
हाजीपुर जेल | 1141 | 1815 |
सीतामढ़ी जेल | 380 | 925 |
मधेपुरा जेल | 182 | 484 |
औरंगाबाद जेल | 309 | 788 |
जेलों तक पहुंच गया है कोरोना संक्रमण
कोरोना का संक्रमण बिहार के जेलों तक पहुंच चुका है. जेल प्रशासन के मुताबिक विभिन्न जेलों में 300 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. हालांकि काफी संख्या में कैदी रिकवर भी कर चुके हैं. गोपालगंज जेल में पिछले दिनों काफी संख्या में कोरोना संक्रमित कैदी मिले थे. इसके बाद जेल प्रशासन में खलबली मच गई थी.
"कैदियों को कोरोना काल में सुरक्षित रखने के लिए काढ़ा और गर्म पानी के साथ-साथ कोरोना से संबंधित दवा व ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाया गया है. इससे जरूरत होने पर कैदी की जान बचाई जा सकेगी."- मिथिलेश मिश्रा, जेल आईजी
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