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Lockdown 3.0 में आज से खुलेंगी ये दुकानें, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

दुकानों को खोलने के संबंधित आदेश बुधवार को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने जारी कर दिया. गृह विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि दुकानें खुलने से भीड़भाड़ न हो.

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Published : May 7, 2020, 7:00 AM IST

पटना: बिहार में राज्य सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए कुछ दुकानों को खोलने की इजाजत दी है. इनमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, हार्डवेयर और निर्माण कार्य से जुड़ी सामाग्री वाली दुकानें शामिल हैं.

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की ओर से बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि दुकानों के खुलने की वजह से भीड़भाड़ न हो, यह सुनिश्चित करना जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी. इसके लिए उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में दुकानों को खोलने के आदेश निर्गत करने का भी अधिकार दिए गए हैं.

ये दुकानें खोलने के आदेश
गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में इलेक्ट्रिकल सामान जैसे पंखा, कूलर, एसी (बिक्री और मरम्मत), इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे- मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस और बैट्री (बिक्री और मरम्मत), ऑटोमोबाइल्स, टायर और ट्यूब, लुब्रिकेंट, निर्माण सामग्री भंडारण और बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट के साथ शटरिंग सामग्री की दुकानें खोलने के आदेश दिए गए हैं.

कुछ शर्तों के साथ खुलेंगे प्रदूषण जांच केंद्र
इसके अलावा इस सूची में ऑटोमोबाइल, स्पेयरपार्ट्स की दुकानें, हाईसिक्यूरिटी नंबर प्लेट की दुकान तथा प्रदूषण जांच केंद्र को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं.

दुकानें खुलने से भीड़भाड़ न हो
दुकानों को खोलने को लेकर गृह विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि दुकानें खुलने से भीड़भाड़ न हो. इसका पूरा ध्यान रखा जाए. जिलाधिकारी चाहे तो अलग-अलग समय या अलग-अलग दिन दुकानों को खोलने का निर्णय ले सकते हैं. वहीं, भीड़भाड़ कम करने के लिए क्या कदम उठाने हैं, यह सब जिलाधिकारी अपने स्तर से तय करेंगे. वहीं, दुकानों को कब और किस दिन खोलना है, इसका आदेश अलग से जारी करेंगे.

पटना: बिहार में राज्य सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए कुछ दुकानों को खोलने की इजाजत दी है. इनमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, हार्डवेयर और निर्माण कार्य से जुड़ी सामाग्री वाली दुकानें शामिल हैं.

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की ओर से बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि दुकानों के खुलने की वजह से भीड़भाड़ न हो, यह सुनिश्चित करना जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी. इसके लिए उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में दुकानों को खोलने के आदेश निर्गत करने का भी अधिकार दिए गए हैं.

ये दुकानें खोलने के आदेश
गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में इलेक्ट्रिकल सामान जैसे पंखा, कूलर, एसी (बिक्री और मरम्मत), इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे- मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस और बैट्री (बिक्री और मरम्मत), ऑटोमोबाइल्स, टायर और ट्यूब, लुब्रिकेंट, निर्माण सामग्री भंडारण और बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट के साथ शटरिंग सामग्री की दुकानें खोलने के आदेश दिए गए हैं.

कुछ शर्तों के साथ खुलेंगे प्रदूषण जांच केंद्र
इसके अलावा इस सूची में ऑटोमोबाइल, स्पेयरपार्ट्स की दुकानें, हाईसिक्यूरिटी नंबर प्लेट की दुकान तथा प्रदूषण जांच केंद्र को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं.

दुकानें खुलने से भीड़भाड़ न हो
दुकानों को खोलने को लेकर गृह विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि दुकानें खुलने से भीड़भाड़ न हो. इसका पूरा ध्यान रखा जाए. जिलाधिकारी चाहे तो अलग-अलग समय या अलग-अलग दिन दुकानों को खोलने का निर्णय ले सकते हैं. वहीं, भीड़भाड़ कम करने के लिए क्या कदम उठाने हैं, यह सब जिलाधिकारी अपने स्तर से तय करेंगे. वहीं, दुकानों को कब और किस दिन खोलना है, इसका आदेश अलग से जारी करेंगे.

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