पटना: राज्य शिक्षा विभाग की तरफ से 24 जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपयोगिता एवं डीसी विपत्र जमा करने को कहा गया. इसके बावजूद भी कई डीईओ ने नहीं भेजा. इस कारण से विभाग न उन सभी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है. इसके लिए विभाग ने गुरुवार को इसके लिए एक निर्देश पत्र भी जारी कर दिया है.
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शिक्षा विभाग की कार्रवाई: बिहार शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सहायक अनुदान के तहत बड़ी मात्रा में उपयोगिता एवं डीसी विपत्र लंबित है. इस संबंध में उच्च न्यायालय पटना में जनहित याचिका दायर की गई. वहां से शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अनुदान उपयोगिता की राशि एवं डीसी विपत्र की राशि जमा कराने के लिए निदेशालय स्तर से अनुरोध किया गया. इसके बावजूद भी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कार्य नहीं किया गया. इसके लिए राज्य के निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) सह विशेष सचिव के द्वारा भी पत्र जारी कर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डीसी पत्र जमा कराने का निर्देश दिया.
सचिव स्तर से नोटिस जारी: शिक्षा विभाग के सचिव वैधनाथ यादव की तरफ से जारी नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि नोडल पदाधिकारी को भी आपके जिले में भेजा गया. इसके बाद भी बीते चार महीने से उपयोगिता एवं डीसी विपत्र के मामले में आप के जिले के द्वारा 10% से कम उपयोगिता अथवा डीसी विपत्र जमा किया गया. आपके जिले में कार्य को संतोषप्रद नहीं माना जा सकता है. अतः लंबित एवं जमा की गई उपयोगिता एवं डीसी विपत्र के मामलों की विवरणी को संलग्न करके भेजने का निर्देश दिया है. विभाग के स्पष्टीकरण एवं एक सप्ताह के अंदर कोषांग की ईमेल पर उपलब्ध कराएं.
इन जिलों में नोटिस जारी: जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि विभागीय निर्देशों के बाद भी आपके जिला द्वारा उपयोगिता एवं डीसी विपत्र जमा क्यों नहीं किया गया है ? शिक्षा विभाग के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह नोटिस जारी किया गया है. इन जिलों में अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा गोपालगंज, जमुई, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सिवान और वैशाली शामिल हैं.
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