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अब 1 जुलाई से लगेगा बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, जानिए किसे मिलेगी छूट और किस पर रहेगी रोक

बिहार सरकार ने राज्य की सीमा में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल पर प्रतिबंध को फिलहाल स्थगित कर दिया है. अब यह प्रतिबंध (Ban on Single Use Plastic Date Extend ) 1 जुलाई 2022 से लागू करने का निर्देश दिया है. केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार सरकार इसे अगले साल से लागू करेगी. जानिए किन चीजों पर प्रतिबंध लागू होगा.

बिहार में प्लास्टिक बैन की तारीख बढ़ी
बिहार में प्लास्टिक बैन की तारीख बढ़ी
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Published : Dec 16, 2021, 6:21 PM IST

पटना: ईटीवी भारत की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है. दरअसल हमने कुछ दिनों पहले आपको यह खबर दिखाई थी कि प्लास्टिक व्यवसायियों की मांग पर सरकार विचार कर रही है. यही वजह है कि बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन (Single Use Plastic Ban in Bihar) को लेकर फिलहाल असमंजस बरकरार है. आज आखिरकार वन पर्यावरण विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार में भी प्लास्टिक और थर्माकोल पर बैन 1 जुलाई 2022 से लागू होगा.

ये भी पढ़ें: बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन की समय सीमा बढ़ी, 1 जुलाई से लगेगा प्रतिबंध

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने ईटीवी भारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जिन चीजों पर केंद्र सरकार 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगाने जा रही है, उन्हीं चीजों पर बिहार में भी उसी दिन से प्रतिबंध लागू होगा.

देखें रिपोर्ट

उन्होंने कहा कि 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक प्रतिबंधित होंगे. इनके अलावा थर्माकोल से बने कप प्लेट ग्लास और अन्य कटलरी आइटम भी एक जुलाई से प्रतिबंधित होंगे. प्लास्टिक स्टिक वाले ईअर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां और थर्माकोल की सजावटी सामग्री और कप प्लेट ग्लास काटे चम्मच चाकू, स्ट्रे, मिठाई के डब्बे और निमंत्रण कार्ड के अलावा सिगरेट पैकेट के आसपास लपेटने वाले प्लास्टिक और 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर पर एक जुलाई 2022 से प्रतिबंध लागू होगा. दीपक कुमार सिंह ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो प्लास्टिक कंपोस्ट योग्य है, उस पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा.

ये भी पढ़ें: TATA Workers Union High School के बच्चों ने बेकार प्लास्टिक बोतल से बनाया साइंस पार्क

आपको बता दें कि बिहार में 15 दिसंबर से सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल आदि पर बैन लगा दिया गया था. हालांकि इसके पहले प्लास्टिक व्यवसाय से जुड़े लोगों ने वन पर्यावरण विभाग से अनुरोध किया था कि बिहार में प्रतिबंध की समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए और इसे केंद्र सरकार की तर्ज पर 1 जुलाई से लागू किया जाना चाहिए. व्यवसायियों की मांग को देखते हुए सरकार ने प्रतिबंध की समय सीमा बढ़ा दी है. अब यह प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से ही लागू होगा.

वन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने प्लास्टिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को सलाह दी है कि वे अब अगली समय सीमा का इंतजार ना करें, क्योंकि यह आखिरी मौका है. अब जल्द से जल्द नई तकनीक में अपने व्यवसाय को परिवर्तित करें. जितने भी कटलरी आइटम हो, उन्हें बायोडिग्रेडेबल चीजों से बनाया जाए.

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पटना: ईटीवी भारत की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है. दरअसल हमने कुछ दिनों पहले आपको यह खबर दिखाई थी कि प्लास्टिक व्यवसायियों की मांग पर सरकार विचार कर रही है. यही वजह है कि बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन (Single Use Plastic Ban in Bihar) को लेकर फिलहाल असमंजस बरकरार है. आज आखिरकार वन पर्यावरण विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार में भी प्लास्टिक और थर्माकोल पर बैन 1 जुलाई 2022 से लागू होगा.

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वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने ईटीवी भारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जिन चीजों पर केंद्र सरकार 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगाने जा रही है, उन्हीं चीजों पर बिहार में भी उसी दिन से प्रतिबंध लागू होगा.

देखें रिपोर्ट

उन्होंने कहा कि 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक प्रतिबंधित होंगे. इनके अलावा थर्माकोल से बने कप प्लेट ग्लास और अन्य कटलरी आइटम भी एक जुलाई से प्रतिबंधित होंगे. प्लास्टिक स्टिक वाले ईअर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां और थर्माकोल की सजावटी सामग्री और कप प्लेट ग्लास काटे चम्मच चाकू, स्ट्रे, मिठाई के डब्बे और निमंत्रण कार्ड के अलावा सिगरेट पैकेट के आसपास लपेटने वाले प्लास्टिक और 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर पर एक जुलाई 2022 से प्रतिबंध लागू होगा. दीपक कुमार सिंह ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो प्लास्टिक कंपोस्ट योग्य है, उस पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा.

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आपको बता दें कि बिहार में 15 दिसंबर से सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल आदि पर बैन लगा दिया गया था. हालांकि इसके पहले प्लास्टिक व्यवसाय से जुड़े लोगों ने वन पर्यावरण विभाग से अनुरोध किया था कि बिहार में प्रतिबंध की समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए और इसे केंद्र सरकार की तर्ज पर 1 जुलाई से लागू किया जाना चाहिए. व्यवसायियों की मांग को देखते हुए सरकार ने प्रतिबंध की समय सीमा बढ़ा दी है. अब यह प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से ही लागू होगा.

वन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने प्लास्टिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को सलाह दी है कि वे अब अगली समय सीमा का इंतजार ना करें, क्योंकि यह आखिरी मौका है. अब जल्द से जल्द नई तकनीक में अपने व्यवसाय को परिवर्तित करें. जितने भी कटलरी आइटम हो, उन्हें बायोडिग्रेडेबल चीजों से बनाया जाए.

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