पटना : कई बार देखा गया है कि अफसरों के रवैये पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. एक बार फिर से पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने सख्त रुख अपनाया है. अदालती आदेश का पालन नहीं करने के मामले में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है. डा. राकेश रंजन की अवमानना वाद पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी वी बजंत्री ने यह आदेश दिया.
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सम्बंधित रिकार्ड के साथ उपस्थित होने का था आदेश : दरअसल, कोर्ट ने याचिकाकर्ता डॉक्टर के प्रोन्नति के मामले 17 दिसंबर, 2021 को एक आदेश पारित किया था. कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किये जाने पर याचिकाकर्ता ने अवमाननावाद दायर किया. इसके बाद कोर्ट ने 5 अप्रैल 2023 को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय को आज मामले के सारे सम्बंधित रिकार्ड व कागजात के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया था.
दो सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई : हालांकि आज (19 अप्रैल 2023) को अमृत प्रत्यय कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए. इससे कोर्ट काफी नाराज हो गया. इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया. इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी.
किसने रखा पक्ष : बता दें कि कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शशि भूषण कुमार ने पक्ष रखा. वहीं राज्य सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता सूरज देव यादव ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया. अब ऐसे में दो सप्ताह बाद जब सुनवाई की जाएगी उसमें अमृत प्रत्यय प्रस्तुत होते हैं कि नहीं इसपर सबकी निगाह टिकी रहेगी.