पटना : बिहार में नगर निकाय चुनाव 2 फेजों में क्रमशः 18 और 28 दिसंबर को (Announcement of Municipal Election IN Bihar) होगी. पहले फेज की मतगणना 20 दिसंबर और दूसरे फेज की मतगणना 30 दिसंबर को होगी. बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारि को आयोग की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है. शहरी क्षेत्रों में एक बार फिर से आदर्श आचार संहित लागू हो गई है, जो चुनाव परिणाम घोषणा तक जारी रहेग.
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हाईकोर्ट की रोक के बाद स्थागित हुआ था चुनावः पटना हाईकोर्ट की ओर से रोक के बाद बिहार सरकार ने अति पिछड़ा आयोग का गठन किया था और उसका रिपोर्ट आज नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराया गया है. रिपोर्ट मिलने के बाद तिथि की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है. पटना हाईकोर्ट ने पहले चार अक्टूबर को दिए आदेश में 2 चरणों में होने वाले चुनाव को स्थगित कर दिया था.
नवीन आर्या आयोग की रिपोर्ट के बाद चुनाव घोषितः 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को पहले चुनाव होना था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार डेडीकेटेड कमीशन बनाकर त्रिस्तरीय जांच के बाद ही अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना था, जिसका पालन नहीं किया गया. उसी के बाद पटना हाईकोर्ट ने चुनाव स्थगित किया था. चुनाव स्थगित होने के बाद सरकार ने जदयू नेता नवीन आर्या की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया. आयोग में 4 सदस्य शामिल हैं और एएन सिन्हा शोध संस्थान के माध्यम से रिपोर्ट तैयार करायी गई और वह रिपोर्ट आज नगर एवं आवास विभाग को सौंप दिया गया है और उसके बाद चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है.
पूर्व आवंटित चुनाव चिह्न रहेगा प्रभावीः राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम को पत्र लिख कर कहा है कि चुनाव की निर्धारित अवधि और मतगणना का समय पूर्ववत रहेगा. चुनाव इवीएम से कराये जायेंगे. निर्वाचन को लेकर आयोग द्वारा पहले से जारी सभी निर्देश प्रभावी रहेंगे. नहीं होगा नया नामांकन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि पहले व दूसरे चरण में नामांकित उम्मीदवारों के आधार पर ही चुनाव कराये जाएंगे. नये सिरे से कोई नामांकन नहीं होगा. पूर्व से आवंटित चुनाव चिह्न के आधार पर ही चुनाव होगा.मतगणना के बाद विधिवत परिणाम की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता स्वत: समाप्त हो जायेगी.
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