पटना : पटना हाईकोर्ट ने 1980 में महिला शिक्षकों की नियुक्ति में हुई अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच रिपोर्ट को चुनौती देने वाली सभी रिट याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही सीबीआई को फिर से जांच करने का आदेश दिया. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा था, जिसे उन्होंने आज सुनाया. वहीं राज्य सरकार को रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का आदेश दिया.
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महिला शिक्षक बहाली में अनियमितता का मामला : गौरतलब है कि सीबीआई के एसपी ने कोर्ट में उपस्थित होकर महिला शिक्षक बहाली में हुई अनियमितता के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी दी थी. उनका कहना था कि जांच से संबंधित समस्त रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष हैं. आवेदिकाओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 1980 में राजकीय विद्यालयों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है. इस नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने पूरे बहाली की जांच करने का आदेश सीबीआई को दिया था.
कई शिक्षकों को पद से हटाया गया : उनका कहना था कि सीबीआई के जांच रिपोर्ट के आधार पर कई शिक्षकों को पद से हटा दिया गया. साथ ही कई शिक्षकों के पेंशन को रोक दिया गया. उन्होंने सीबीआई की जांच को चुनौती देते हुए कहा था कि सीबीआई ने मनमाने तरीके से एक जैसे पदस्थापित शिक्षकों में से कुछ को नियमित, तो कुछ को अनियमित करार दे दिया है. यह सही नहीं है. जिसपर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.
पटना HC में शिक्षकों से जुड़े मुद्दे : बता दें कि शिक्षकों से जुड़े कई मामले पटना हाईकोर्ट में आते रहते हैं. अदालत द्वारा इसको लेकर सुनवाई भी की जाती है. समय-समय पर सरकार से जवाब-तलब भी किया जाता है. वहीं अब इस मामले में जांच में क्या निकलकर आता है इसपर निगाह टिकी रहेगी.