ETV Bharat / state

पटना: 8 जून से खुलेंगे सभी ऑफिस, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल, दिए गए कई निर्देश - पटना में 8 जून से खुलेंगे होटल

पटना में सोमवार से सभी शॉपिंग मॉल, ऑफिस ओर होटल को खोल दिया जाएगा. इसको लेकर गृह सचिव ने निर्देश पत्र जारी किया है.

patna
patna
author img

By

Published : Jun 7, 2020, 9:01 PM IST

Updated : Jun 7, 2020, 9:15 PM IST

पटना: लॉकडाउन के बाद 8 जून से राज्य के धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, ऑफिस, होटल और रेस्टोरेंट्स को खोलने का निर्णय लिया गया है. यह निर्णय केंद्र सरकार ने पूरे देश में लागू किया है. इस बाबत नए नियम और शर्तों के साथ बिहार के गृह सचिव आमिर सुबहानी ने राज्य के सभी जिलों को निर्देश पत्र जारी कर दिया है.

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
बता दें लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही इन तमाम जगहों को अभी तक बंद रखा गया था. गृह विभाग ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोविड-19 संक्रमण से बचने का उपाय करने का सख्त निर्देश दिया है. धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, ऑफिस, होटल और रेस्टोरेंट के लिए यह नियम लागू होंगे.

patna
गृह सचिव ने जारी किया निर्देश पत्र
ऑफिस के नियम
  • पार्किंग, कॉरिडोर, कार्यस्थल, कैंटीन, मीटिंग रूम और कॉन्फ्रेंस हॉल में सोशल डिस्टेंस का सख्ती से पालन करना होगा.
  • कंटेनमेंट जोन या हॉटस्पॉट वाले इलाकों में इन तमाम चीजों को नहीं खोलने की इजाजत होगी.
  • 65 साल के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष के छोटे बच्चों को सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जाना है.
  • इन्हें सिर्फ जरूरी सेवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही घर से निकलने की इजाजत है.
  • सार्वजनिक स्थल पर दो व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना है.
  • हमेशा चेहरे को ढक कर रखना है और मास्क का इस्तेमाल करना है.
  • सभी सार्वजनिक स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में साबुन, पानी और सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी है.


    धार्मिक स्थलों के नियम-
  • धार्मिक स्थलों में जाने वाले श्रद्धालुओं के बीच पर्याप्त सोशल डिस्टेंस का पालन करना है.
  • किसी भी मूर्ती और धार्मिक वस्तुओं को को छूने की इजाजत नहीं होगी.
  • किसी भी धार्मिक स्थल पर सामूहिक रूप से पूजा-भजन या यज्ञ करने पर रोक.
  • कंटेनमेंट या हॉटस्पॉट जोन वाले इलाकों के सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
  • 65 वर्ष के वृद्ध, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नहीं जाएंगे.
  • श्रद्धालुओं के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रहेगी.
  • धार्मिक स्थलों के प्रबंधन की ओऱ से पर्याप्त मात्रा में साबुन, पानी और सेनेटाइजर का इंतजाम रखना होगा.
  • हमेशा मुंह को ढक कर रखना होगा.
  • परिसर के अंदर प्रबंधन की ओर से कोविड-19 से जुड़ी जानकारी का पोस्टर और बैनर लगाने होंगे.
  • लंगर या किसी भी तरह के प्रसाद के वितरण पर रोक.



    होटल और रेस्टोरेंट के नियम-
  • 65 वर्ष के वृद्ध, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम के बच्चों के जाने पर रोक.
  • होटल के कमरों और रेस्टोरेंट में बैठने वाले इलाकों को बार-बार सेनेटाइज करना होगा.
  • होटल स्टाफ संक्रमण से बचने के तमाम उपाय करेंगे.
  • रेस्टोरेंट में ज्यादा भीड़ ना हो इसका ध्यान रखना होगा.

पटना: लॉकडाउन के बाद 8 जून से राज्य के धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, ऑफिस, होटल और रेस्टोरेंट्स को खोलने का निर्णय लिया गया है. यह निर्णय केंद्र सरकार ने पूरे देश में लागू किया है. इस बाबत नए नियम और शर्तों के साथ बिहार के गृह सचिव आमिर सुबहानी ने राज्य के सभी जिलों को निर्देश पत्र जारी कर दिया है.

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
बता दें लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही इन तमाम जगहों को अभी तक बंद रखा गया था. गृह विभाग ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोविड-19 संक्रमण से बचने का उपाय करने का सख्त निर्देश दिया है. धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, ऑफिस, होटल और रेस्टोरेंट के लिए यह नियम लागू होंगे.

patna
गृह सचिव ने जारी किया निर्देश पत्र
ऑफिस के नियम
  • पार्किंग, कॉरिडोर, कार्यस्थल, कैंटीन, मीटिंग रूम और कॉन्फ्रेंस हॉल में सोशल डिस्टेंस का सख्ती से पालन करना होगा.
  • कंटेनमेंट जोन या हॉटस्पॉट वाले इलाकों में इन तमाम चीजों को नहीं खोलने की इजाजत होगी.
  • 65 साल के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष के छोटे बच्चों को सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जाना है.
  • इन्हें सिर्फ जरूरी सेवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही घर से निकलने की इजाजत है.
  • सार्वजनिक स्थल पर दो व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना है.
  • हमेशा चेहरे को ढक कर रखना है और मास्क का इस्तेमाल करना है.
  • सभी सार्वजनिक स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में साबुन, पानी और सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी है.


    धार्मिक स्थलों के नियम-
  • धार्मिक स्थलों में जाने वाले श्रद्धालुओं के बीच पर्याप्त सोशल डिस्टेंस का पालन करना है.
  • किसी भी मूर्ती और धार्मिक वस्तुओं को को छूने की इजाजत नहीं होगी.
  • किसी भी धार्मिक स्थल पर सामूहिक रूप से पूजा-भजन या यज्ञ करने पर रोक.
  • कंटेनमेंट या हॉटस्पॉट जोन वाले इलाकों के सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
  • 65 वर्ष के वृद्ध, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नहीं जाएंगे.
  • श्रद्धालुओं के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रहेगी.
  • धार्मिक स्थलों के प्रबंधन की ओऱ से पर्याप्त मात्रा में साबुन, पानी और सेनेटाइजर का इंतजाम रखना होगा.
  • हमेशा मुंह को ढक कर रखना होगा.
  • परिसर के अंदर प्रबंधन की ओर से कोविड-19 से जुड़ी जानकारी का पोस्टर और बैनर लगाने होंगे.
  • लंगर या किसी भी तरह के प्रसाद के वितरण पर रोक.



    होटल और रेस्टोरेंट के नियम-
  • 65 वर्ष के वृद्ध, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम के बच्चों के जाने पर रोक.
  • होटल के कमरों और रेस्टोरेंट में बैठने वाले इलाकों को बार-बार सेनेटाइज करना होगा.
  • होटल स्टाफ संक्रमण से बचने के तमाम उपाय करेंगे.
  • रेस्टोरेंट में ज्यादा भीड़ ना हो इसका ध्यान रखना होगा.

Last Updated : Jun 7, 2020, 9:15 PM IST

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.